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OYO IPO : CCI के एक्शन के बाद ओयो को आईपीओ की अनुमति न दे Sebi, होटल एसोसिशन ने उठाया मामला

OYO IPO : CCI ने इस साल अक्टूबर में अनुचित बिजनेस प्रैक्टिसेज को लेकर ऑनलाइन ट्रैवल फर्म MakeMyTrip, Goibibo और हॉस्पिटैलिटी सर्विस प्रोवाइडर OYO पर 392 करोड़ रुपये से ज्यादा की पेनाल्टी लगाई थी

Curated By: Mohit Parasharअपडेटेड Nov 16, 2022 पर 9:38 AM
OYO IPO : CCI के एक्शन के बाद ओयो को आईपीओ की अनुमति न दे Sebi, होटल एसोसिशन ने उठाया मामला
ओयो होटल्स (Oyo Hotels IPO) 2023 की शुरुआत में अपना आईपीओ लाने के लिए तैयारी में जुटी है

OYO IPO : ओयो के आईपीओ से जुड़ी समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशंस ऑफ इंडिया (FHRAI) ने मंगलवार को कहा कि उसने सेबी (Sebi) से OYO को आईपीओ लॉन्च करने की अनुमति नहीं देने का अनुरोध किया है। इसकी वजह अनुचित बिजनेस प्रैक्टिसेज को लेकर ओयो पर सीसीआई (Competition Commission of India) द्वारा पेनाल्टी की कार्रवाई को बताया गया है। पीटीआई के हवाले से यह खबर सामने आई है। हालांकि, OYO ने FHRAI पर CCI के आदेश को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाया है। ओयो ने कहा, सेबी को लिखा गया पत्र FHRAI की कार्यकारी समिति की बैठक से ध्यान हटाने के लिए है, जिसे NCLT ने अमान्य करार दिया है। NCLT ने एक कोर्ट की निगरानी में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बॉडी की एजीएम कराने का आदेश दिया है।

सीसीआई ने अक्टूबर में की थी कार्रवाई

CCI ने इस साल अक्टूबर में अनुचित बिजनेस प्रैक्टिसेज को लेकर ऑनलाइन ट्रैवल फर्म MakeMyTrip, Goibibo और हॉस्पिटैलिटी सर्विस प्रोवाइडर OYO पर 392 करोड़ रुपये से ज्यादा की पेनाल्टी लगाई थी।

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