दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने आबकारी नीति (Liquor Policy) मामले में ईडी (ED) की तरफ से उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की बेंच ने 15 अप्रैल को केजरीवाल को तुरंत राहत देने से इनकार कर दिया था। अब इस मामले में 29 अप्रैल को सुनवाई हो सकती है। 15 अप्रैल को ही कुछ घंटे बाद दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट की जज कावेरी बावेजा ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी थी। इस तरह एक ही दिन केजरीवाल को दो कोर्ट्स से बड़ा झटका लगा। हालांकि, यह ध्यान में रखना जरूरी है कि केजरीवाल ने न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ाए जाने का विरोध नहीं किया। उन्होंने सिर्फ कोर्ट के 21 मार्च के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था। कोर्ट के बाद के आदेशों को चुनौती नहीं दी गई है।
