Arvind Kejriwal Bail: जेल से बेल तक, अदालत में ED Vs केजरीवाल की लड़ाई में कब-कब क्या हुआ, देखें पूरी टाइमलाइन
Arvind Kejriwal Bail: जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा कि कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल को दो जून को सरेंडर करना होगा और वापस जेल जाना होगा। लोकसभा चुनाव का आखिरी चरण का मतदान एक जून को होगा। पढ़े अदालत में ED Vs केजरीवाल की लड़ाई में कब-कब क्या हुआ
Arvind Kejrwial Bail: जेल से बेल तक, अदालत में ED Vs केजरीवाल की लड़ाई में कब-कब क्या हुआ, देखें पूरी टाइमलाइन
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक जून तक अंतरिम जमानत दे दी है। इसके बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी (AAP) के कार्यालय में जश्न मनाया गया। खुशी से लबरेज कार्यकर्ताओं ने डांस किया और "जेल के ताले टूट गए, केजरीवाल जी छूट गए" जैसे नारे लगाए। शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को केजरीवाल को बड़ी राहत देते हुए लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत दे दी।
जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा कि कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार केजरीवाल को दो जून को सरेंडर करना होगा और वापस जेल जाना होगा। लोकसभा चुनाव का आखिरी चरण का मतदान एक जून को होगा।
अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल वह न्यायिक हिरासत के तहत तिहाड़ जेल में बंद हैं। यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की अब खत्म हो चुकी एक्साइज पॉलिसी के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है।
देखा जाए तो केजरीवाल को करीब-करीब 50 दिनों में इतनी बड़ी राहत मिली है और अदालत से अंतरिम जमानत भी मिल गई। आइए एक नजर डालते हैं, अरविंद केजरीवाल के जेल से बेल तक के इस पूरे सफर पर...
अदालत में ED Vs केजरीवाल की लड़ाई में कब-कब क्या हुआ
30 अक्टूबर 2023: ED ने अरविंद केजरीवाल को पहला समन भेजा।
दिसंबर 2023: ED ने केजरीवाल को 21 दिसंबर और 3 जनवरी को पूछताछ के लिए दो और समन जारी किए।
जनवरी 2024: ED ने 18 जनवरी और 2 फरवरी के लिए दो और समन भेजे।
3 फरवरी, 2024: ईडी ने समन पर पेश न होने पर केजरीवाल के खिलाफ मजिस्ट्रेट अदालत में शिकायत दर्ज की।
7 फरवरी, 2024: मजिस्ट्रेट अदालत ने ईडी की शिकायत पर केजरीवाल को तलब किया।
फरवरी 2024: ईडी ने केजरीवाल को 19 फरवरी, 26 फरवरी और 4 मार्च को पेश होने के लिए समन जारी किया।
7 मार्च, 2024: मजिस्ट्रेट अदालत ने समन से बचने के लिए केजरीवाल के खिलाफ ईडी की नई शिकायत पर समन जारी किया।
15 मार्च, 2024: सेशल कोर्ट ने समन पर पेश न होने पर केजरीवाल के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
16 मार्च, 2024: मजिस्ट्रेट अदालत ने केजरीवाल को उसके सामने पेश होने के बाद जमानत दे दी।
21 मार्च, 2024: हाई कोर्ट ने केजरीवाल को गिरफ्तारी से राहत देने से इनकार कर दिया। उसी रात ED ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया।
23 मार्च, 2024: केजरीवाल ने ईडी की तरफ से अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का रुख किया।
9 अप्रैल, 2024: HC ने ED की गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी।
15 अप्रैल: केजरीवाल दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। SC ने ED को नोटिस जारी करते हुए तत्काल कोई राहत देने से इनकार कर दिया।
30 अप्रैल: सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाया।
5 मई: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो चुनाव के कारण केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने पर 'विचार' कर सकता है।
7 मई: सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत पर अपना फैसला टाल दिया।
9 मई: सुप्रीम कोर्ट में दायर एक नए हलफनामे में, ED ने कहा, "किसी भी नेता को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत नहीं दी गई है, भले वो चुनाव नहीं लड़ रहा हो। यहां तक कि चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार भी अगर हिरासत में हो, तो उसे अपने खुद के प्रचार के लिए भी अंतरिम जमानत नहीं दी जाती है।"