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'केजरीवाल का मुख्यमंत्री बने रहना बेशर्मी' केंद्रीय मंत्री मंत्री हरदीप सिंह पुरी की AAP प्रमुख को नसीहत

दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। अदालत ने कहा कि गिरफ्तारी को लेकर कानूनी प्रावधानों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ और केजरीवाल की ईडी रिमांड को भी अवैध नहीं ठहराया जा सकता

MoneyControl Newsअपडेटेड Apr 09, 2024 पर 10:18 PM
'केजरीवाल का मुख्यमंत्री बने रहना बेशर्मी' केंद्रीय मंत्री मंत्री हरदीप सिंह पुरी की AAP प्रमुख को नसीहत
केंद्रीय मंत्री मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने AAP प्रमुख अरविंद केजरीवाल को दी नसीहत

BJP के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नसीहत देते हुए, नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने को कहा। पुरी ने शराब घोटाला मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ याचिका खारिज करने के हाई कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए ये मांग की। मंत्री ने दावा किया कि केजरीवाल को नवंबर 2023 और मार्च 2024 के बीच प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने नौ समन जारी किए थे। वह पिछले छह महीनों में किसी न किसी बहाने से इन नोटिसों से बचते रहे।

पुरी ने एक बयान में कहा, "अब समय आ गया है कि अरविंद केजरीवाल नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दें।" उन्होंने कहा कि कानून ने उन्हें पकड़ लिया है और अदालत ने "निर्दयी" होकर ED की उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए रिमांड को बरकरार रखा है।

पुरी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) का मुख्यमंत्री पद पर बने रहना ''बेशर्मी'' है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए और किसी और को दिल्ली सरकार चलाने देना चाहिए।

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