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Brij Bhushan Singh: महिला पहलवानों से यौन उत्पीड़न मामले में बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप तय

Brij Bhushan Singh: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह पर 5 महिला पहलवानों के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। सिंह पर महिला का अपमान करने का भी आरोप लगाया गया है। अदालत ने शुक्रवार (10 मई) को बृजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया

अपडेटेड May 10, 2024 पर 6:17 PM
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UP Lok Sabha Elections 2024: बीजेपी ने कैसरगंज लोकसभा सीट से करण भूषण सिंह की उम्मीदवारी की घोषणा की है

Sexual Harassment Case: महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण मामले में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय हो गए हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण पर 5 महिला पहलवानों के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। सिंह पर महिला का अपमान करने का भी आरोप लगाया गया है। अदालत ने महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में शुक्रवार (10 मई) को बृजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया।

न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक कोर्ट का कहना है, "बृजभूषण के खिलाफ प्रत्येक पीड़ित के संबंध में धारा 354 और 354A के तहत आरोप तय किए गए थे।" मामले अब ट्रायल शुरू होगा और कोर्ट में सजा पर बहस होगी। बीजेपी ने इस बार वर्तमान सांसद बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काटकर उनके बेटे करण भूषण सिंह को कैसरगंज लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा है।

अदालत को भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) और अन्य के खिलाफ महिला पहलवानों द्वारा दर्ज कराए गए यौन उत्पीड़न मामले में आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत मिले हैं।


5 मामलों में तय किए जाएंगे आरोप

बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कुल 6 महिला पहलवानों द्वारा दर्ज कराए गए यौन उत्पीड़न के मामले में से एक केस खारिज हो गया है। अदालत ने कहा कि अदालत ने बृजभूषण को छठे पहलवान द्वारा लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि उसे 6 में से 5 मामलों में बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सामग्री मिली है। हालांकि, अदालत ने उनके खिलाफ छठा मामला खारिज कर दिया।

अदालत ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354 और 354 D (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से आपराधिक बल का हमला) के तहत 5 मामलों में आरोप तय किए जाएंगे। अदालत ने पहले सिंह द्वारा दायर एक आवेदन को खारिज कर दिया था, जिसमें आरोपों पर आगे की दलीलें देने और आगे की जांच के लिए समय मांगा गया था।

बीजेपी सांसद का आरोपों से इनकार

BJP सांसद सिंह ने दावा किया था कि वह एक घटना की तारीख पर भारत में नहीं थे, जिसमें एक शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि उसे WFI कार्यालय में प्रताड़ित किया गया था। सिंह के वकील ने दावा किया था कि दिल्ली पुलिस ने उस कोच के कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) पर भरोसा किया था जो शिकायतकर्ता के साथ गया था और कहा था कि वे 7 सितंबर, 2022 को WFI गए थे, जहां उसके (शिकायतकर्ता) साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ की गई थी।

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वकील ने दावा किया था कि हालांकि, पुलिस ने CDR रिकॉर्ड पर नहीं रखा है। वकील ने साथ ही दावा किया था कि जिस दिन अपराध का आरोप लगाया गया है उस दिन सिंह देश में नहीं थे। दिल्ली पुलिस ने 6 बार के सांसद सिंह के खिलाफ मामले में 15 जून को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354, 354A, 354D और धारा 506 के तहत चार्जशीट दायर किया था। पुलिस ने इस मामले में WFI के निलंबित सहायक सचिव विनोद तोमर पर भी आरोप लगाया है।

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