'AAP को चुनेंगे तो मुझे वापस जेल नहीं जाना पड़ेगा', अरविंद केजरीवाल ने जनता से की अपील

Lok Sabha Election 2024: जेल से छूटकर मुख्यमंत्री नई दिल्ली सीट से पार्टी के उम्मीदवार सोमनाथ भारती के समर्थन में मोती नगर में रोड शो करते हुए चुनाव प्रचार में उतर गए हैं। वहीं, उन्होंने भीड़ से कहा कि उनकी गैर मौजूदगी लोगों के लिए किए गए काम पर असर डालेगी

अपडेटेड May 12, 2024 पर 8:48 PM
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Lok Sabha Election 2024: AAP को चुनेंगे तो मुझे वापस जेल नहीं जाना पड़ेगा, अरविंद केजरीवाल ने जनता से की अपील

अंतरिम जमानत पर तिहाड़ जेल से बाहर आए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक रोड शो में लोगों से कहा कि अगर वे उन्हें वोट देंगे, तो उन्हें वापस जेल नहीं जाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा, "मुझे 20 दिनों के बाद वापस जेल जाना होगा। अगर आप झाड़ू को चुनते हैं, तो मुझे वापस जेल नहीं जाना पड़ेगा।" जेल में 50 दिनों के बाद केजरीवाल की वापसी ने AAP को लोकसभा चुनाव प्रचार में फिर से मजबूत कर दिया है, जो कई मोर्चों पर संघर्ष कर रही थी। पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि यह I.N.D.I.A. ब्लॉक के लिए एक "गेमचेंजर" भी होगा।

जेल से छूटकर मुख्यमंत्री नई दिल्ली सीट से पार्टी के उम्मीदवार सोमनाथ भारती के समर्थन में मोती नगर में रोड शो करते हुए लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections 2024) प्रचार में उतर गए हैं। वहीं, उन्होंने भीड़ से कहा कि उनकी गैर मौजूदगी लोगों के लिए किए गए काम पर असर डालेगी।

मैं जेल चला गया, तो BJP आपका काम बंद कर देगी


मुख्यमंत्री ने कहा, "अगर मैं वापस जेल गया, तो बीजेपी आपका काम बंद कर देगी, मुफ्त बिजली बंद कर देगी, स्कूलों को खराब कर देगी और अस्पतालों और मोहल्ला क्लीनिकों को बंद कर देगी।"

अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने आगे कहा, "उन्होंने मुझे जेल भेजा, क्योंकि मैंने आपके लिए काम किया। बीजेपी नहीं चाहती कि दिल्ली के लोगों का काम हो।"

दिल्ली की सात लोकसभा सीटों के लिए 25 मई को मतदान होगा।2

केजरीवाल को 2 जून को करना होगा सरेंडर

दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार AAP प्रमुख 1 जून तक अंतरिम जमानत पर बाहर हैं, जिस दिन लोकसभा चुनाव के लिए मतदान खत्म होगा। उन्हें 2 जून को सरेंडर करना है।

सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती पर सुनवाई कर रहा था, उसने अप्रत्याशित रूप से उनकी जमानत याचिका पर भी सुनवाई करने की मांग की थी। उन्हें जमानत पर रिहा करते समय, जजों ने कहा कि वो "आदतन अपराधी" नहीं है और चल रहे चुनाव की ओर इशारा किया।

जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा, "चुनाव हैं (और) ये असाधारण परिस्थितियां हैं, और वह आदतन अपराधी नहीं हैं। यह सार्वजनिक हित का सवाल है।"

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