Lok Sabha Elections 2024: मतदान से पहले चेक कर लें वोटर लिस्ट में अपना नाम, अगर नहीं है तो ऐसे जुड़वाएं

Lok Sabha Elections 2024: अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में है तो आप अपना वोट डाल सकते हैं। लेकिन अगर नहीं है तो आपको https://voters.eci.gov.in/ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। वोटर आईडी कार्ड की हार्ड कॉपी नहीं होने की परिस्थिति में आप घर बैठे डिजिटल वोटर ID कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं

अपडेटेड Apr 18, 2024 पर 6:12 PM
Lok Sabha Elections 2024: वोट डालने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है

Lok Sabha Elections 2024: 18वीं लोकसभा चुनाव का पहला चरण शुक्रवार 19 अप्रैल को होगा। इस चरण में 21 राज्यों की 102 सीटों पर मतदान होगा। पहली बार मतदान करने वालों के लिए सबसे जरूरी है कि वह वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक कर लें। 18 साल का कोई भी भारतीय नागरिक एक मतदाता के रूप में अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज करा सकता है। वोट डालने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। लेकिन आप रजिस्टर्ड हैं कि नहीं ये जानने के लिए आपको https://electoralsearch.eci.gov.in/ पर जाना होगा।

अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में है तो आप अपना वोट डाल सकते हैं। लेकिन अगर नहीं है तो आपको https://voters.eci.gov.in/ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। वोटर आईडी कार्ड की हार्ड कॉपी नहीं होने की परिस्थिति में आप घर बैठे डिजिटल वोटर ID कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं।

वोटर लिस्ट में नाम चेक करने और जुड़वाने के लिए सभी डिटेल्स


- वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करने के लिए भारतीय चुनाव आयोग (ECI) की वेबसाइट पर जाएं या मतदाता हेल्पलाइन ऐप (Voter Helpline app) का उपयोग करें। इस दौरान आप EPIC, मोबाइल नंबर, या नाम और जन्म तिथि जैसे व्यक्तिगत डिटेल्स सबमिट कर चेक कर सकते हैं।

- वोटर लिस्ट में EPIC नंबर, नाम, उम्र, व्यक्ति का नाम, राज्य, जिला, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र और मतदान केंद्र जैसे डिटेल्स शो होते हैं। यदि आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, तो यह एड्रेस में बदलाव, वार्षिक संशोधन या डुप्लिकेट आईडी कारण हो सकता है।

वोटर लिस्ट में अपना नाम कैसे जोड़ें?

- अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो  चुनाव आयोग की साइट पर मौजूद फॉर्म 6 भरकर भेज दें।

- अगर आप पहली बार वोट के लिए रजिस्टर कर रहे हैं तो भी फॉर्म 6 भरकर भेजना होगा।

- फॉर्म के साथ आपको सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जिनमें कलर फोटो, उम्र का कोई दस्तावेज जैसे 10वीं की मार्कशीट शामिल है।

- उम्र के प्रमाण के लिए दस्तावेजों में जन्म प्रमाण पत्र, आधार और पैन कार्ड आदि शामिल हैं।

- इसके अलावा आपका रेजिडेंस प्रूफ जैसे राशन कार्ड, फोन-बिजली का बिल, पासपोर्ट, लाइसेंस या आधार आदि डॉक्यूमेंट्स को देना होगा।

- फॉर्म 6 और डॉक्यूमेंट्स आपको अपने क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास जमा करवाना होगा।

- इसके अलावा फॉर्म 6 को आप ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं। ये करने के लिए आपको ऑनलाइन वोटर रजिस्ट्रेशन पर जाकर क्लिक करना होगा।

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ऐसे करें अप्लाई

चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाएं। अपने मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस का उपयोग करके साइन अप करने के बाद फॉर्म को ऑनलाइन भरें। चुनाव आयोग हर चरण के लिए नामांकन की अंतिम डेट तक वोटर लिस्ट को अपडेट करता है। नामांकन की आखिरी तिथि से कम से कम 7 दिन पहले आवेदन करें। फॉर्म के साथ, उम्र और एड्रेस के प्रमाण दस्तावेजों की कॉपिया जमा करें। इनमें जन्म प्रमाण पत्र, आधार, बिजली बिल, बैंक पासबुक आदि शामिल हैं।

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