Adani Green Energy Case: अदाणी ग्रुप को बड़ी राहत मिली है। बाजार नियामक SEBI (सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) ने शुक्रवार को अदाणी ग्रुप की कई कंपनियों के डायरेक्टर और दिग्गज कारोबारी गौतम अदाणी के भतीजे प्रणव अदाणी को कीमतों से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां साझा करने और इनसाइड ट्रेडिंग से जुड़े नियमों के उल्लंघन के आरोपों से बरी कर दिया। सेबी ने सिर्फ प्रणव अदाणी ही नहीं बल्कि उनके दो अन्य रिश्तेदारों को भी इन आरोपों से मुक्त कर दिया है। इस मामले में सेबी ने प्रणव अदाणी के साथ-साथ उनकी बहन के पति निरुपल धनपाल भाई शाह (Nrupal Dhanpalbhai Shah) और कजिन के पति कुणाल धनपाल भाई शाह (Kunal Dhanpalbhai Shah) को नोटिस भेजा था।
