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Adani-Hindenburg मामला: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई स्थगित, SEBI को जांच पूरा करने के लिए 14 अगस्त तक का समय

Adani-Hindenburg Row: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अदाणी-हिंडनबर्ग विवाद मामले में दायर की कई याचिकाओं पर सुनवाई स्थगित कर दी। साथ ही कोर्ट ने मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) से अपने उस जवाब को उपलब्ध कराने का कहा, जिसमें उसने सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त किए गए एक्सपर्ट पैनल की सिफारिशों पर अपने विचार दिए हैं

अपडेटेड Jul 11, 2023 पर 6:27 PM
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सुप्रीम कोर्ट ने SEBI को अदाणी ग्रुप पर लगे आरोपों की जांच के लिए 14 अगस्त तक का समय दिया है

Adani-Hindenburg Row: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अदाणी-हिंडनबर्ग विवाद मामले में दायर की कई याचिकाओं पर सुनवाई स्थगित कर दी। साथ ही कोर्ट ने मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) से अपने उस जवाब को उपलब्ध कराने का कहा, जिसमें उसने सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त किए गए एक्सपर्ट पैनल की सिफारिशों पर अपने विचार दिए हैं। SEBI की ओर से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि एक्सपर्ट पैनल ने कोर्ट को सौंपी गई रिपोर्ट में जो सुझाव दिए थे, सेबी ने सोमवार को उसपर अपना 'जवाब' दाखिल किया है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई कर रही बेंच में चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल थे।

बेंच ने पूछा, "जांच की क्या स्थिति है? " मेहता ने कहा कि अदाणी समूह पर शेयरों में छेड़छाड़ के आरोपों की जांच पूरी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मई में सेबी को 14 अगस्त तक का समय दिया था और मामले में जांच चल रही है।

उन्होंने कहा, "एक्सपर्ट पैनल ने कुछ सिफारिशें की हैं। हमने अपना जवाब दाखिल कर दिया है। इसका आरोपों से कोई लेना-देना नहीं है।" बेंच ने कहा कि उसे SEBI का जवाब नहीं मिला है और मामले से जुड़े अन्य कागजात के साथ इसे उपलब्ध कराया जाए, तो उचित होगा।


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कोर्ट ने कहा कि संविधान बेंच के सामने सूचीबद्ध कुछ अन्य याचिकाओं पर सुनवाई पूरी होते ही इस मामले को सुनवाई के लिए लिया जाएगा। संविधान बेंच के समक्ष सूचीबद्ध याचिकाओं पर बुधवार से सुनवाई शुरू कर सकती है।

इससे पहले SEBI ने अदाणी मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के सामने दाखिल अपने जवाब में कहा कि 2019 में उसकी ओर से नियमों में किए गए बदलाव के चलते ऑफशोर यानी विदेशी फंड्स के लाभार्थियों की पहचान करना पहले से अधिक मुश्किल नहीं हुआ है। साथ ही सेबी ने यह भी कहा कि अगर उसे कोई भी उल्लंघन मिलता है या ऐसी बात साबित होती है, तो वह इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। SEBI ने कहा कि उसने बेनेफिशिल ओनरशिप और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन से जुड़े नियमों को लगातार कड़ा किया है।

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