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अवधूत साठे ने SEBI के आदेश को SAT में दी चुनौती, एक महीने के लिए ₹2.25 करोड़ निकालने की मिली इजाजत

मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) के अंतरिम आदेश के खिलाफ अवधूत साठे ट्रेडिंग एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड (ASTAPL), उसके प्रमोटर अवधूत साठे और गौरी अवधूत साठे को आंशिक राहत मिली है। सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल (SAT) ने अवधूत साठे ट्रेडिंग एकेडमी को एक महीने के अपने बेसिक खर्चों के लिए खाते से पैसे निकालने की अनुमति दे दी है

Edited By: Vikrant singhअपडेटेड Dec 19, 2025 पर 3:21 PM
अवधूत साठे ने SEBI के आदेश को SAT में दी चुनौती, एक महीने के लिए ₹2.25 करोड़ निकालने की मिली इजाजत
अवधूत साठे ट्रेडिंग एकेडमी ने अपने मंथली खर्च के लिए ₹5.25 करोड़ तक निकालने की अनुमति मांगी थी

मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) के अंतरिम आदेश के खिलाफ अवधूत साठे ट्रेडिंग एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड (ASTAPL), उसके प्रमोटर अवधूत साठे और गौरी अवधूत साठे को आंशिक राहत मिली है। सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल (SAT) ने अवधूत साठे ट्रेडिंग एकेडमी को एक महीने के अपने बेसिक खर्चों के लिए खाते से पैसे निकालने की अनुमति दे दी है। हालांकि, यह राहत अस्थायी है और मामले की अगली सुनवाई 9 जनवरी को तय की गई है।

SAT ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अंतरिम व्यवस्था के तहत आदेश दिया कि अवधूत साठे ट्रेडिंग एकेडमी इस महीने ₹2.25 करोड़ तक की राशि निकाल सकती है। ट्रिब्यूनल ने कहा कि छुट्टियों के कारण तत्काल व्यवस्था जरूरी है, इसलिए इस सीमा तक बैंक खातों को डी-फ्रीज किया जाएगा।

इससे पहले अवधूत साठे ट्रेडिंग एकेडमी ने अपने मंथली खर्च के लिए खाते से ₹5.25 करोड़ तक निकालने की अनुमति मांगी थी। हालांकि सेबी की ओर से कहा गया कि एकेडमी ने इसमें से करीब 2 करोड़ रुपये विज्ञापन और 1 करोड़ रुपये सेमिनार खर्च के लिए मांगे हैं, जिन्हें बुनियादी जरूरत नहीं माना जा सकता।

क्या है सेबी का आरोप?

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