मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) के अंतरिम आदेश के खिलाफ अवधूत साठे ट्रेडिंग एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड (ASTAPL), उसके प्रमोटर अवधूत साठे और गौरी अवधूत साठे को आंशिक राहत मिली है। सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल (SAT) ने अवधूत साठे ट्रेडिंग एकेडमी को एक महीने के अपने बेसिक खर्चों के लिए खाते से पैसे निकालने की अनुमति दे दी है। हालांकि, यह राहत अस्थायी है और मामले की अगली सुनवाई 9 जनवरी को तय की गई है।
