बाजार नियामक सेबी ने क्लाइंट के पैसों को क्लियरिंग कॉरपोरेशन के पास भेजने और इसे क्लाइंट के पास लौटाने की प्रक्रिया में बदलाव कर दिया है। अब इन नए नियमों को लेकर ब्रोकर्स को दिक्कत हो रही है। ब्रोकर्स के मुताबिक इससे कारोबार करने में दिक्कतें आ रही है। एसोसिएशन ऑफ नेशनल एक्सचेंजेज मेंबर्स ऑफ इंडिया (ANMI) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर्स फोरम (BBF) नियमों में ढील के लिए बाजार नियामक सेबी के पास पहुंचे हैं। सेबी ने नियमों में बदलाव इसलिए किया है ताकि ब्रोकर्स अपने क्लाइंट्स के पैसों का गलत इस्तेमाल न कर सकें।