प्राइवेट सेक्टर के दिग्गज बैंक Axis Bank पर 40 लाख जुर्माना लगाया गया है। कॉम्पिटशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) ने सीएससी ई-गवर्नेंस (CSC e-Governance) में हिस्सेदारी खरीदने के बारे में रेगुलेटर को सूचित करने में विफल रहने पर एक्सिस बैंक (Axis Bank) पर 40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। CCI ने एक आदेश में कहा कि लेनदेन में एक्सिस बैंक द्वारा सीएससी ई-गवर्नेंस में 9.91 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण शामिल है और ये नवंबर 2020 में पूरा हो गया था। लेन-देन के लिए एक्सिस बैंक को फेयर ट्रेड रेगुलेटर को नोटिस देना आवश्यक था। हालांकि आदेश के अनुसार Axis Bank ऐसा करने में विफल रहा।