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Axis Bank पर CCI ने ठोका 40 लाख रुपये का जुर्माना, जानें क्या है पूरा मामला

Axis Bank पर CCI ने CSC e-Governance में हिस्सेदारी खरीदने के बारे में रेगुलेटर को सूचित करने में विफल रहने पर 40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। CCI ने एक आदेश में कहा कि लेनदेन में एक्सिस बैंक द्वारा सीएससी ई-गवर्नेंस में 9.91 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण शामिल है। लेन-देन के लिए एक्सिस बैंक को फेयर ट्रेड रेगुलेटर को नोटिस देना आवश्यक था

Edited By: Sunil Guptaअपडेटेड Aug 19, 2023 पर 9:19 AM
Axis Bank पर CCI ने ठोका 40 लाख रुपये का जुर्माना, जानें क्या है पूरा मामला
Axis Bank पर जुर्माना लगाने का आदेश 9 अगस्त को जारी हुआ है। आदेश की तिथि से 60 दिनों के भीतर बैंक को जुर्माना चुकाना होगा

प्राइवेट सेक्टर के दिग्गज बैंक Axis Bank पर 40 लाख जुर्माना लगाया गया है। कॉम्पिटशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) ने सीएससी ई-गवर्नेंस (CSC e-Governance) में हिस्सेदारी खरीदने के बारे में रेगुलेटर को सूचित करने में विफल रहने पर एक्सिस बैंक (Axis Bank) पर 40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। CCI ने एक आदेश में कहा कि लेनदेन में एक्सिस बैंक द्वारा सीएससी ई-गवर्नेंस में 9.91 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण शामिल है और ये नवंबर 2020 में पूरा हो गया था। लेन-देन के लिए एक्सिस बैंक को फेयर ट्रेड रेगुलेटर को नोटिस देना आवश्यक था। हालांकि आदेश के अनुसार Axis Bank ऐसा करने में विफल रहा।

"यह स्पष्ट है कि एक्सिस बैंक द्वारा सीएससी ई-गवर्नेंस में हिस्सेदारी का अधिग्रहण न तो केवल निवेश के रूप में था और न ही इसे सामान्य बिजनेस के रूप में माना जा सकता है।

नियामक ने कहा, "इसलिए, एक्सिस सीएससी ई-गवर्नेंस अधिग्रहण शेड्यूल I (कॉम्बिनेशन रेगुलेशन) के आइटम 1 के लाभ के लिए पात्र नहीं है। लिहाजा इसका कोई महत्व नहीं है कि लेनदेन के कारण नियंत्रण का अधिग्रहण हुआ या नहीं।"

Axis Bank नियमों का पालन करने में विफल

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