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Demat Account : जरूरी है ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट में नॉमिनेशन की जानकारी देना, जानिए क्यों

अभी ऐसे हजारों डीमैट अकाउंट हैं, जिनमें रखे शेयरों का कोई लीगल ओनर नहीं है। इसकी वजह यह है कि इन डीमैट अकाउंट में नॉमिनेशन नहीं किया गया है। अकाउंट होल्डर के निधन के बाद उन शेयरों का कोई लीगल ओनर नहीं है।

MoneyControl Newsअपडेटेड Apr 01, 2022 पर 12:22 PM
Demat Account : जरूरी है ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट में नॉमिनेशन की जानकारी देना, जानिए क्यों
सेबी ने 24 फरवरी को अपने सर्कुलर में कहा था कि अलग-अलग पक्षों के प्रतिनिधिमंडल ने इस बारे में अपनी राय बताई थी। इसके बाद नॉमिनेशन करने की अंतिम तारीख 31 मार्च, 2022 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दी गई है।

क्या अगर आपने ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट में नॉमिनी का नाम दिया है? अगर नहीं दिया है तो आपको जल्द यह काम कर देना चाहिए। अब तो सेबी ने ऐसा करना अनिवार्य कर दिया है। अब डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट रखने वाले को नॉमिनी बनाना होगा। अगर वह किसी वजह से नॉमिनेशन नहीं करना चाहता है तो इसकी भी जानकारी देनी होगी।

पहले नॉमिनेशन की अंतिम तारीख 31 मार्च, 2022 थी

पहले डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट में नॉमिनेशन करने की अंतिम तारीख 31 मार्च, 2022 थी। अब सेबी ने इसे बढ़ाकर 31 मार्च, 2023 कर दी है। सेबी ने इस बारे में 24 फरवरी को सर्कुलर जारी किया था। इससे पहले सेबी ने जुलाई 2021 में डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट रखने वाले को 31 मार्च, 2022 तक नॉमिनेशन करने को कहा था।

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