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Godfrey Phillips Share Price: सिगरेट की घटती बिक्री पर हाहाकार! जून तिमाही के कमजोर नतीजे ने 8% तोड़ दिया शेयर

Godfrey Phillips Share Price: जून तिमाही में सिगरेट कंपनी गॉडफ्रे फिलिप्स का मुनाफा जून तिमाही में 44% और रेवेन्यू 18% नीचे आया तो शेयर करीब 8% टूट गए। जानिए कि कंपनी के लिए जून तिमाही कैसी रही और सिगरेट की बिक्री कितनी कम हुई और चेक करें एक साल में शेयरों की स्थिति

Edited By: Jeevan Deep Vishawakarmaअपडेटेड Jul 28, 2026 पर 12:58 PM
Godfrey Phillips Share Price: सिगरेट की घटती बिक्री पर हाहाकार! जून तिमाही के कमजोर नतीजे ने 8% तोड़ दिया शेयर
जून 2026 तिमाही में Godfrey Phillips का शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 44.3% गिरकर ₹189.4 करोड़ पर आ गया।

Godfrey Phillips Share Price: दिग्गज सिगरेट कंपनी गॉडफ्रे फिलिप्स के शेयरों को आज तगड़ा शॉक लगा। जून 2026 तिमाही के कमजोर नतीजे पर यह करीब 8% टूट गया। जून तिमाही में रेवेन्यू, मुनाफे और मार्जिन के मोर्चे पर यह फिसला तो शेयर भी फिसल गए। बिकवाली का दबाव इतना तेज है कि निचले स्तर पर खरीदारी भी शेयरों को संभाल नहीं सका। फिलहाल बीएसई पर यह 7.75% की गिरावट के साथ ₹2,037.95 पर है। इंट्रा-डे में यह 7.93% टूटकर ₹2,034.00 पर आ गया।

Godfrey Phillips के लिए कैसी रही जून तिमाही

चालू वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही अप्रैल-जून 2026 में गॉडफ्रे फिलिप्स का शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 44.3% गिरकर ₹189.4 करोड़ पर आ गया। इस दौरान कंपनी का बिजनेस भी नीचे आया और ऑपरेशंस से रेवेन्यू 18.9% फिसलकर ₹1,205.5 करोड़ पर आ गया। ऑपरेटिंग मोर्चे पर भी कंपनी कमजोर हुई और इसका ईबीआईटीडीए जून तिमाही में सालाना आधार पर 46.3% गिरकर ₹181.4 करोड़ और ईबीआईटीडीए मार्जिन 22.7% से 15.1% पर आ गया। जून तिमाही में कंपनी का सिगरेट वॉल्यूम सालाना आधार पर 2% और तिमाही आधार पर 3% गिर गया।

मैनेजमेंट का कहना है कि कंपनी ने कीमतों में बढ़ोतरी का असर ग्राहकों पर धीरे-धीरे डालने के लिए एक बैलेंस्ड प्राइसिंग स्ट्रैटेजी अपनाई है। इससे पहले जनवरी में सरकार ने सिगरेट और दूसरे तंबाकू प्रोडक्ट्स पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी किया था। वित्त मंत्रालय ने सिगरेट और बीड़ी समेत सभी तंबाकू प्रोडक्ट्स पर 40% जीएसटी लगाने का नोटिफिकेशन जारी किया था, जो 1 फरवरी 2026 से लागू हुआ। नए टैक्स स्ट्रक्चर में 28% जीएसटी शामिल है, जिसमें पहले की एक्साइज ड्यूटी और नेशनल कैलेमिटी कंटीजेंट ड्यूटी (NCCD) को मिला दिया गया है। यह दिसंबर में सेंट्रल एक्साइज (एमेंडमेंट) बिल, 2025 को सरकार की मंजूरी के बाद आया जिसने सिगरेट और तंबाकू के अन्य प्रोडक्ट्स पर अस्थायी लेवी की जगह ली।

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