सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court (SC) ने 28 जनवरी को स्पाइसजेट (SpiceJet) को बंद किये जाने के आदेश पर तीन सप्ताह की अवधि के लिए रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमें में शामिल पक्षों द्वारा किए गए अनुरोध किये जाने पर ये रोक लगाई। क्रेडिट सुइस (Credit Suisse) के साथ विवाद में फंसी स्पाइसजेट ने मद्रास उच्च न्यायालय (Madras High Court) द्वारा एयरलाइन को बंद किये जाने के आदेश के खिलाफ राहत की मांग करते हुए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। उच्च न्यायालय ने छोटी अवधि के लिए आदेश के अमल पर रोक लगा दी थी, जिससे एयरलाइन को ऊपरी अदालत में अपील करने की अनुमति मिल गई।
