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SEBI कर रहा Adani Group की विदेशी कंपनियों के साथ डील की जांच, बढ़ सकती है ग्रुप की मुश्किल

मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) कम से कम से 3 विदेशी कंपनियों के साथ अदाणी ग्रुप (Adani Group) के लेन-देने में 'रिलेटेड पार्टी' ट्रांजैक्शन से जुड़े नियमों के संभावित उल्लंघन की जांच कर रहा है। इन तीनों विदेशी कंपनियों को अदाणी ग्रुप के फाउंडर गौतम अदाणी (Gautam Adani) के भाई विनोद अदाणी (Vinod Adani) से जोड़कर देखा जा रहा है

अपडेटेड Apr 01, 2023 पर 5:36 PM
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SEBI रिलेटेड पार्टी' ट्रांजैक्शन से जुड़े नियमों के संभावित उल्लंघन की जांच कर रहा है

मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) कम से कम से 3 विदेशी कंपनियों के साथ अदाणी ग्रुप (Adani Group) के लेन-देन में 'रिलेटेड पार्टी' ट्रांजैक्शन से जुड़े नियमों के संभावित उल्लंघन की जांच कर रहा है। इन तीनों विदेशी कंपनियों को अदाणी ग्रुप के फाउंडर गौतम अदाणी (Gautam Adani) के भाई विनोद अदाणी (Vinod Adani) से जोड़कर देखा जा रहा है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने दो सूत्रों के हवाले से शनिवार 1 अप्रैल को प्रकाशित एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी। रिपोर्ट में सूत्रों ने बताया कि इन तीनों संस्थाओं ने पिछले 13 सालों में अदाणी ग्रुप की कई गैर-सूचीबद्ध कंपनियों में कथित रूप से निवेश ट्रांजैक्शन किए हैं।

सूत्रों ने कहा गौतम अदाणी के भाई विनोद अदाणी या तो इन कंपनियों के बेनिफिशियरी मालिक, डायरेक्टर हैं या उनका इन तीनों कंपनियों के साथ संबंध हैं। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) जांच कर रहा है कि क्या इस डिस्क्लोजर की कमी ने 'रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन' से जुड़े नियमों का उल्लंघन किया है।

नियमों के मुताबिक, प्रत्यक्ष रिश्तेदार, प्रमोटर ग्रुप और सूचीबद्ध कंपनियों की सहायक कंपनियों को रिलेटेड पार्टी या संबंधित पक्ष माना जाता है। एक प्रमोटर ग्रुप को ऐसे संस्था के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसकी सूचीबद्ध कंपनी में बड़ी हिस्सेदारी होती और वह कंपनी की नीतियों को प्रभावित कर सकता है।


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ऐसी संस्थाओं के बीच किसी भी तरह के ट्रांजैक्शन को रेगुलेटर और पब्लिक को बताना अनिवार्य होता है। वहीं एक तय सीमा से अधिक के निवेश पर इस मामले में शेयरहोल्डरों से मंजूरी लेना भी जरूरी होता है। इन नियमों के उल्लंघन पर आमतौर पर आर्थिक जुर्माना लगाया जाता है।

SEBI ने इस खबर पर टिप्पणी के मांग वाले एक ई-मेल का जवाब नहीं दिया। इससे पहले सेबी की चेयरपर्सन माधबी पुरी बुच ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अदाणी मामले की जांच पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया था।

अदाणी समूह के एक प्रवक्ता ने कहा कि विनोद अदाणी, अदाणी परिवार के सदस्य हैं और वे प्रमोटर ग्रुप का हिस्सा हैं। हालांकि वह ग्रुप की किसी भी सूचीबद्ध कंपनी या उसकी सब्सिडियरी कंपनियों में कोई मैनेजेरियल पद नहीं रखते हैं।

प्रवक्ता ने जांच पर कोई टिप्पणी किए बिना कहा, "शेयर बाजारों को भेजे जाने वाली सभी जरूरी सूचनाओं की तरह, इस तथ्य के बारे में भी पूर्व में और जब भी जरूरत पड़ी हो, शेयर बाजारों को इसका खुलासा किया गया है।"

विनोद अदाणी से टिप्पणी के लिए संपर्क नहीं हो सका। दुबई में उनकी होल्डिंग कंपनी, अदाणी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट DMCC को भेजे गए टिप्पणी के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया गया।

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