बैंकों के जरिए ग्राहकों को गलत तरीके से स्कीम बेचने पर RBI ने सख्त रूख अपनाया है। रिजर्व बैंक ने मिस-सेलिंग रोकने के लिए कड़े ड्राफ्ट नियम जारी किए हैं। ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि बैंक और इंश्योरेंस कंपनियों पर इसका कुछ असर पड़ सकता है। RBI के ड्राफ्ट नियम और इस पर ब्रोकरेज की रिपोर्ट बताते हुए सीएनबीसी-आवाज केआशीष चतुर्वेदी मौजूदने कहा कि फाइनेंशियल प्रोडक्ट की गलत बिक्री पर RBI सख्त हो गया है। अब मिस-सेलिंग साबित होने पर ग्राहक को पूरा रिफंड मिलेगा।
