कैपिटल मार्केट रेगुलेटर SEBI ने 12 एंटिटीज को 5 साल के लिए सिक्योरिटीज मार्केट से बैन कर दिया है। फ्रंट-रनिंग में शामिल होने के लिए उन पर कुल 90 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। सेबी ने इन एंटिटीज को 45 दिनों के अंदर इनवेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड में 1.07 करोड़ रुपये का गैर-कानूनी मुनाफा, जॉइंट में और अलग-अलग, जमा करने का भी निर्देश दिया है। इस जुर्माने को 12 प्रतिशत सालाना ब्याज के साथ जमा करना होगा।
