सिक्यूरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने 23 नवंबर को प्राथमिकता वितरण मॉडल (priority distribution model)पर काम करने वाले AIF स्कीम्स (अल्टरनेटिव इनवेस्टमेंट फंड्स स्कीम्स) को किसी नई निवेश (इनवेस्टी) कंपनी में निवेश करने से रोक दिया है। इस बारे में जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि सेबी ने इस तरह के निवेश पर तब तक के लिए रोक लगा दी है जब तक वह इस पर विचार नहीं कर लेता। ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। मार्केट रेगुलेटर इस मामले पर अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एडवाइजरी कमेटी (AIPAC)और इंडस्ट्री के साथ विचार कर रही है।