सेबी ने डुप्लीकेट सिक्योरिटीज सर्टिफिकेट्स इश्यू करने की प्रक्रिया आसान बना दी है। रेगुलेटर ने इनवेस्टर्स राइट्स की सुरक्षा और निवेश में आसानी के लिए ऐसा किया है। रेगुलेटर ने इस बारे में 24 दिसंबर को एक सर्कुलर इश्यू किया। इसमें डॉक्युमेंट्स से जुड़े आसान नियमों का इस्तेमाल 10 लाख रुपये तक के शेयरों के लिए किया जा सकेगा। पहले इसके लिए 5 लाख रुपये तक की सीमा तय थी। ऐसे रिक्वेस्ट के लिए जरूरी डॉक्युमेंट्स के स्टैंडर्ड्स भी तय किए गए हैं।
