बाजार नियामक सेबी ने नॉन-कनवर्टिबल डिबेंचर (NCD) के पब्लिक इश्यू में अनियमितता के एक मामले में जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड (JMFL) को 31 मार्च, 2025 तक डेट सिक्योरिटीज के इश्यू के लिए लीड मैनेजर के रूप में कार्य करने से रोक दिया है। सेबी ने आदेश जारी कर इस मामले में पुष्टि की है। जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड ने शेयर बाजारों को सूचित किया कि सेबी ने आदेश में स्पष्ट किया कि जेएम फाइनेंशियल पर यह प्रतिबंध केवल डेट सिक्योरिटीज के पब्लिक इश्यू पर लागू होता है और इक्विटी इश्यू सहित अन्य गतिविधियां इसके दायरे में नहीं आती हैं।
सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने 7 मार्च को जारी अपने अंतरिम आदेश में एनसीडी के पब्लिक इश्यू में संभावित अनियमितताओं के कारण जेएमएफएल को डेट सिक्योरिटीज के पब्लिक इश्यू के लिए लीड मैनेजर के रूप में काम करने से रोक दिया था। जेएमएफएल ने एक लीड मैनेजर के रूप में जेएम समूह के अंदर खुदरा निवेशकों और संबद्ध कंपनियों को शामिल करते हुए कथित तौर पर अनियमित व्यवहार किया था।
सेबी ने अपनी जांच में पाया था कि जेएम समूह की इकाइयां जेएमएफएल द्वारा प्रबंधित इश्यूज में सिक्योरिटीज के लिए आवेदन करने के लिए निवेशकों को प्रोत्साहित करती हुई नजर आईं। खुदरा निवेशकों को महत्वपूर्ण एनसीडी अलॉटमेंट किए गए थे और उन्होंने लिस्टिंग के ही दिन उन सिक्योरिटीज को बेच दिया। इन सिक्योरिटीज की प्राथमिक खरीदार जेएम फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लिमिटेड (जेएमएफपीएल) थी, जो जेएम समूह की ही एक इकाई है। उसने इन सिक्योरिटीज को आगे घाटे में बेच दिया था। सेबी के अंतरिम आदेश के बाद जेएमएफएल ने नियामक से प्रतिबंधों की पुष्टि नहीं करने का अनुरोध किया था और अपनी तरफ से कुछ स्वैच्छिक कदमों की पेशकश की थी।