सेबी ने एक चपरासी सहित कंपनी के डायरेक्टर्स और प्रमोटर्स को निवेशकों को 36.97 लाख रुपये लौटाने का आदेश दिया। यह मामला 2018 का है। इस कंपनी का नाम ग्रीनबैंड एग्रो है। इस कंपनी ने वित्त वर्ष 2012 और वित्त वर्ष 2014 के बीच निवेशकों को एनसीडी के जरिए यह पैसा जुटाया था। सेबी ने जांच में पाया कि कंपनी ने एनसीडी इश्यू से जुड़े कई नियमों का उल्लंघन किया था। चूंकि, यह एनसीडी 200 से ज्यादा लोगों को इश्यू किया गया था, जिससे यह पब्लिक ऑफर के तहत आता था। इसलिए कंपनी को इश्यू से जुड़े नियमों का पालन करना जरूरी था।
