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SEBI ने चार इंडिविजुअल्स पर लगाया 20 लाख रुपये का जुर्माना, इन शेयरों की ट्रेडिंग पर हुई कार्रवाई

SEBI in Action: बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने नॉन-जेनुईन ट्रेडिंग के मामसे में चार इंडिविजुअल्स पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। अलग-अलग जारी आदेश के मुताबिक बाजार नियामक ने मनीष कुमार कनोडिया, सीता देवी अग्रवाल, सीमा चारुल मैशेरी और चंद्राणी दत्ता पर 5-5 लाख रुपये की पेनाल्टी लगाया है। इसके अलावा सेबी ने एक अलग मामले में एक स्टॉक ब्रोकर का रजिस्ट्रेशन ही रद्द कर दिया है। जानिए क्या है पूरा मामला

Edited By: Moneycontrol Newsअपडेटेड Aug 09, 2023 पर 10:56 AM
SEBI ने चार इंडिविजुअल्स पर लगाया 20 लाख रुपये का जुर्माना, इन शेयरों की ट्रेडिंग पर हुई कार्रवाई
SEBI के मुताबिक रिवर्सल ट्रेड जेनुईन नहीं होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके तहत कम लिक्विडिटी वाले शेयरों की सामान्य तरीके से ट्रेडिंग की जाती है जिससे ऑर्टिफिशियल वॉल्यूम तैयार होता है और फिर ट्रेडिंग को लेकर गलत रुझान सामने आता है।

SEBI in Action: बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने नॉन-जेनुईन ट्रेडिंग के मामसे में चार इंडिविजुअल्स पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। ये बीएसई पर इल्लिक्विड स्टॉक ऑप्शन्स में नॉन-जेनुईन ट्रेड कर रहे थे जिसके चलते मंगलवार को सेबी ने यह कार्रवाई की। अलग-अलग जारी आदेश के मुताबिक बाजार नियामक ने मनीष कुमार कनोडिया, सीता देवी अग्रवाल, सीमा चारुल मैशेरी और चंद्राणी दत्ता पर 5-5 लाख रुपये की पेनाल्टी लगाया है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEB) को बीएसई पर मामूली लिक्विडिटी वाले स्टॉक ऑप्शन्स सेगमेंट में बड़े पैमाने पर रिवर्सल ट्रेड्स यानी खरीदारी के बाद बिक्री का पता चला।

इस बिक्री के चलते एक्सचेंज पर ऑर्टिफिशियल वॉल्यूम तैयार हुआ। इसे लेकर सेबी ने अप्रैल 2014 से सितंबर 2015 के बीच कुछ एंटिटीज के ट्रेडिंग एक्टिविटीज की जांच शुरू की। सेबी ने जिन चार इंडिविजुअल्स पर जुर्माना लगाया है, वे इन रिवर्सल ट्रेड्स में शामिल थे।

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