सेबी ने 29 अगस्त 2023 को बाजार को तमाम बुनियादी सेवाएं उपलब्ध कराने वाली संस्थाओं (Market infrastructure institutions (MIIs) के लिए साइबर सुरक्षा निर्देश जारी किए हैं। बता दें कि इस तरह की संस्थाओं में स्टॉक एक्सचेंज, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन और डिपॉजिटरीज शामिल होती हैं। इस निर्देश में कहा गया है कि वे किसी साइबर खतरे से निपटने या डेटा लीक से बचने के लिए अपने सिस्टम का नियमित तौर पर मॉनीटरिंग करते रहे हैं और नियमित तौर पर अपडेटेड 'गोल्ड इमेज' का ही इस्तेमाल करें। इसके साथ डार्कवेब की निगरानी करने वाली संस्थाओं से नियमित तौर अपने ब्रैंड से जुड़े अपडेट लेते रहें।