सेबी एसोसिएशंस ऑफ पर्संस (एओपी) को म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और सरकारी सिक्योरिटीज डीमैट अकाउंट में रखने की इजाजत दे सकता है। मार्केट रेगुलेटर ने इस बारे में प्रस्ताव पेश किया है। हालांकि, एओपी को डीमैट अकाउंट में कंपनियों के शेयर रखने की इजाजत नहीं मिलेगी। एओपी यानी एसोसिएशंस ऑफ पर्संस ऐसे लोगों का समूह है, जो एक तरह के मकसद के लिए साथ मिलकर काम करते हैं। सेबी ने इस बारे में 16 अक्टूबर को कंसल्टेशन पेपर पेश किया है।
सेबी के प्रस्ताव पर 5 नवंबर तक भेजी जा सकती है राय
SEBI के कंसल्टेशन पेपर में कहा गया है कि AoP पर यह सुनिश्चित करने की कानूनी जिम्मेदारी होगी कि वे सिर्फ ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स/सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब करेंगे, जिनकी इजाजत एओपी से जुड़े नियमों में दी गई है। सेबी ने इस प्रस्ताव पर लोगों की राय मांगी है। लोग अपनी राय या टिप्पणी 5 नवंबर तक भेज सकते हैं।
अभी सिर्फ नेचुरल पर्सन के नाम से डीमैट अकाउंट खोलने की इजाजत
सेबी ने कंसल्टेशन पेपर में कहा है कि उसे यह सलाह मिली थी कि डिपॉजिटरीज को एसोसिएशन ऑफ पर्सन (AoP), पार्टनरशिप फर्म और अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट्स के नाम से डीमैट अकाउंट ओपन करने की इजाजत मिलनी चाहिए। अभी सिर्फ सिर्फ संबंधित नेचुरल पर्सन के नाम से डीमैट अकाउंट ओपन करने की इजाजत है। इसका मतलब है कि अभी सिर्फ एओपी से संबंधित व्यक्ति, पार्टनर्स और ट्रस्टी के नाम से डीमैट अकाउंट ओपन किया जा सकता है।
कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखने के बारे में नियम स्पष्ट नहीं
अभी के नियम के मुताबिक, किसी कंपनी के शेयरों को किसी पार्टनरशिफ फर्म, अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट या AoP के नाम में तब तक नहीं रखा जा सकता है, जब तक कि ऐसी एनटिटी अलग लीगल एनटिटी नहीं होगी। लेकिन, इस बारे में नियम साफ नहीं है कि ये एनटिटी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और म्यूचुअल फंडस की यूनिट्स रख सकती हैं या नहीं।
सेबी ने मसले की स्टडी करने के बाद पेश किया प्रस्ताव
इस मामले पर विचार करने के बाद सेबी ने यह पाया कि पार्टनरशिप फर्म और अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट्स के म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखने के मामले पर एक आम राय बनानी मुश्किल है। सेबी ने कहा है कि इस मामले से जुड़ी कानूनी पहलुओं की वजह से पार्टनरशिप फर्म और अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट्स के इन सिक्योरिटीज को रखने के नियमों में बदलाव करने पर विचार नहीं किया जा रहा है।
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अलग-अलग फॉर्म में बनाई जा सकती है AoP
मार्केट रेगुलेटर ने कहा है कि AoP अलग-अलग फॉर्म जैसे ज्वाइंट वेंचर एसोसिएशन, कोऑपरेटिव सोसायटी, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी के रूप में बनाई जा सकती हैं। फिर ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स रख सकती हैं।