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SEBI ने गोल्ड-सिल्वर ETF के वैल्यूएशन नियमों में किया बड़ा बदलाव, 1 अप्रैल से होगा लागू; जानिए डिटेल

SEBI ने गोल्ड और सिल्वर ETF के वैल्यूएशन नियमों में बड़ा बदलाव किया है, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। अब विदेशी बेंचमार्क की जगह घरेलू एक्सचेंज स्पॉट प्राइस से NAV तय होगी। जानिए निवेशकों पर इसका क्या असर पड़ेगा।

Edited By: Suneel Kumarअपडेटेड Feb 26, 2026 पर 6:25 PM
SEBI ने गोल्ड-सिल्वर ETF के वैल्यूएशन नियमों में किया बड़ा बदलाव, 1 अप्रैल से होगा लागू; जानिए डिटेल
मौजूदा नियमों के तहत गोल्ड और सिल्वर ETF अपने होल्डिंग्स का वैल्यूएशन लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन यानी LBMA के AM फिक्सिंग प्राइस के आधार पर करते थे।

मार्केट रेगुलेटर SEBI ने म्यूचुअल फंड स्कीमों में रखे फिजिकल गोल्ड और सिल्वर के वैल्यूएशन के तरीके में बड़ा बदलाव किया है। यह नया फ्रेमवर्क 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। इसका मकसद वैल्यूएशन को ज्यादा पारदर्शी और घरेलू बाजार के मुताबिक बनाना है।

SEBI ने कहा है कि भारतीय म्यूचुअल फंड संघ यानी AMFI, SEBI से परामर्श कर इस बदलाव को लागू करने के लिए एक समान नीति तय करेगा। यानी सभी म्यूचुअल फंड हाउस एक तय प्रक्रिया के तहत ही इस नए नियम को अपनाएंगे।

अब तक कैसे तय होती थी वैल्यू?

मौजूदा नियमों के तहत गोल्ड और सिल्वर ETF अपने होल्डिंग्स का वैल्यूएशन लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन यानी LBMA के AM फिक्सिंग प्राइस के आधार पर करते थे।

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