सेबी ने कहा है कि रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज को कामकाज से जुड़ा कोई कदम उठाने या किसी पॉलिसी का मतलब निकालने से पहले मार्केट रेगुलेटर से रिटेन एप्रूवल लेना होगा। सेबी ने यह भी कहा है कि अगर किसी इंटरमीडियरीज को किसी पॉलिसी के बारे में स्पष्टीकरण चाहिए तो वह सेबी से संपर्क कर सकता है। उसे सेबी से संपर्क करने के लिए इंफॉर्मल गाइडेंस स्कीम 2003 के तहत आने वाले सिस्टम का इस्तेमाल करना होगा। मार्केट रेगुलेटर ने इस बारे में 7 नवंबर को सर्कुलर जारी किया है।
