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SEBI कोर्ट ने स्टॉक इनवेस्टर केतन पारेख को नहीं दी विदेश जाने की इजाजत

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि पारेख ने अपनी 4 महीने की विदेश यात्रा के बारे में पूरी जानकारी दिए बगैर इसकी इजाजत मांगी थी। इससे पहले विदेश यात्रा की इजाजत मिलने पर पारेख ने उसका दुरूपयोग किया। उन्होंने सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शंस किए जो गैर-कानूनी थे

MoneyControl Newsअपडेटेड Oct 01, 2025 पर 6:52 PM
SEBI कोर्ट ने स्टॉक इनवेस्टर केतन पारेख को नहीं दी विदेश जाने की इजाजत
केतन पारेख ने कई देशों की यात्रा करने की इजाजत मांगी थी। इनमें इंग्लैंड, यूएई, सिंगापुर, थाईलैंड, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, यूरोपीय यूनियन और जॉर्जिया शामिल थे।

एक स्पेशल कोर्ट ने स्टॉक मार्केट ऑपरेटर केतन पारेख को विदेश जाने की इजाजत नहीं दी है। पारेख ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर विदेश जाने की इजाजत मांगी थी। कोर्ट ने कहा कि इससे पारेख के खिलाफ चल रही जांच पर असर पड़ सकता है। यह देश के वित्तीय हित के लिहाज से भी अच्छा नहीं होगा। मनीकंट्रोल ने इस मामले में कोर्ट के ऑर्डर को देखा है।

पारेख ने पहले अपनी विदेश यात्रा का दुरूपयोग किया था

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि Ketan Parekh ने अपनी 4 महीने की विदेश यात्रा के बारे में पूरी जानकारी दिए बगैर इसकी इजाजत मांगी थी। इससे पहले विदेश यात्रा की इजाजत मिलने पर पारेख ने उसका दुरूपयोग किया। उन्होंने सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शंस किए जो गैर-कानूनी थे। सेबी के एक होल-टाइम मेंबर ने पहले ही पारेख के खिलाफ एक अंतरिम आदेश पारित किया है। इसमें पारेख और दूसरे लोगों की तरफ से की गई 66.57 करोड़ रुपये की गैरकानूनी कमाई को जब्त करने का आदेश दिया गया है।

सेबी के होल टाइम मेंबर ने जनवरी में अंतरिम आदेश दिया था

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