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Zee Entertainment के पुनीत गोयनका, सुभाष चंद्रा के खिलाफ सेबी का बड़ा एक्शन, एक साल तक सिक्योरिटीज मार्केट में नहीं कर सकेंगे ट्रांजेक्शन

यह पूरा मामला कॉर्पोरेट एप्रूवल के बगैर एस्सेल ग्रुप की कंपनियों के लिए लोन जुटाने के वास्ते हैदराबाद की प्रॉपर्टी को गिरवी रखने से जुड़ा है। ZEEL के ऑडिटर्स के यह बताने के बाद मामला खुला कि कुछ अचल संपत्तियों के टाइटल डीड गायब हैं। ऑडिटर्स ने FY2018-19 की ऑडिट रिपोर्ट में यह बताया था

Edited By: Rakesh Ranjanअपडेटेड Aug 01, 2026 पर 1:02 PM
Zee Entertainment के पुनीत गोयनका, सुभाष चंद्रा के खिलाफ सेबी का बड़ा एक्शन, एक साल तक सिक्योरिटीज मार्केट में नहीं कर सकेंगे ट्रांजेक्शन
सुभाष चंद्रा जी एंटरटेनमेंट के मानद चेयरमैन हैं, जबकि पुनीत गोयनका सीईओ हैं।

सेबी ने जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज, पुनीत गोयनका और एस्सेल ग्रुप के फाउंडर सुभाष चंद्रा के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। तीनों तय समय तक सिक्योरिटीज मार्केट में किसी तरह का ट्रांजेक्शन नहीं कर सकेंगे। सेबी ने पाया है कि कॉर्पोरेट एप्रूवल के बगैर एस्सेल ग्रुप की कंपनियों के लिए लोन जुटाने के वास्ते हैदराबाद की प्रॉपर्टी को कंपनी ने गिरवी रखा। सुभाष चंद्रा जी एंटरटेनमेंट के मानद चेयरमैन हैं, जबकि पुनीत गोयनका सीईओ हैं।

पुनीत गोयनका और सुभाष चंद्रा  पर 12 महीने तक रहेगी रोक

SEBI ने इस मामले में जारी अपने ऑर्डर में कहा है कि Zee Entertainment Enterprises (ZEEL) पर सिक्योरिटीज मार्केट में ट्रांजेक्शन पर 2 महीने तक रोक रहेगी। लेकिन, पुनीत गोयनका और सुभाष चंद्रा 12 महीने तक सिक्योरिटीज मार्केट में ट्रांजेक्शन नहीं कर सकेंगे। रेगुलेटर ने तीनों पर कुल 1.48 करोड़ की पेनाल्टी भी लगाई है। ZEEL पर 30 लाख, गोयनका पर 58 लाख और चंद्रा पर 60 रुपये की पेनाल्टी लगाई गई है।

ZEEL के ऑडिटर्स ने टाइटल डीड गायब होने का खुलासा किया

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