सेबी ने एक बार फिर निवेशकों को वर्चुअल ट्रेडिंग और स्टॉक प्राइसेज से लिंक्ड गेमिंग प्लेटफॉर्म से सावधान किया है। मार्केट रेगुलेटर ने 4 नवंबर को इस बारे में एक सर्कुलर जारी किया है। इसमें कहा गया है कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स को सेबी की इजाजत नहीं है। सर्कुलर में कहा गया है कि मार्केट रेगुलेटर को पता चला है कि कुछ ऐप्स, वेब अप्लिकेशंस और प्लेटफॉर्म वर्चुअल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म या पेपर ट्रेडिंग या फैंटेसी गेम्स ऑफर कर रहे हैं। यह सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट (रेगुलेशन) एक्ट, 1956 और सेबी एक्ट, 1992 का उल्लंघन है। दोनों एक्ट का मकसद निवेशकों के हितों की रक्षा करना है।
