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Share Buyback new Rules: 1 अक्टूबर से बदल जाएंगे शेयर बायबैक के टैक्स के नियम, जानिए आप पर पड़ेगा क्या असर

Share Buyback पर टैक्स के नए नियम 1 अक्टूबर से लागू हो जाएंगे। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को यूनियन बजट में नियम में बदलाव का ऐलान किया था। 1 अक्टूबर से शेयर बायबैक से होने वाले गेंस पर इनवेस्टर्स को टैक्स चुकाना होगा

MoneyControl Newsअपडेटेड Sep 04, 2024 पर 5:53 PM
Share Buyback new Rules: 1 अक्टूबर से बदल जाएंगे शेयर बायबैक के टैक्स के नियम, जानिए आप पर पड़ेगा क्या असर
जब कोई कंपनी निवेशकों से अपने ही शेयर खरीदती है तो उसे शेयर बायबैक कहा जाता है। इसके लिए कंपनी शेयर बायबैक प्रोग्राम का ऐलान करती है।

शेयर बायबैक से जुड़े टैक्स के नियम 1 अक्टूबर से बदल जाएंगे। अगले महीने से बायपैक पर टैक्स के नए नियम लागू होंगे, जिसका एलान यूनियन बजट में हुआ था। 23 जुलाई को पेश यूनियन बजट में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने शेयर बायबैक पर टैक्स के नियमों में बदलाव का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि ये नियम 1 अक्टूबर, 2024 से लागू होंगे। सवाल है कि नए नियमों का इनवेस्टर्स पर क्या असर पड़ेगा?

शेयर बायबैक का मतलब क्या है?

पहले यह जान लें कि शेयर बायबैक (Share Buyback) क्या है। जब कोई कंपनी निवेशकों से अपने ही शेयर खरीदती है तो उसे शेयर बायबैक कहा जाता है। इसके लिए कंपनी शेयर बायबैक प्रोग्राम का ऐलान करती है। वह बायबैक के लिए शेयर की कीमत तय करती है। आम तौर पर यह मार्केट में चल रहे शेयर के प्राइस से ज्यादा होता है। शेयर बायबैक के लिए कंपनी अपने रिजर्व फंड का इस्तेमाल करती है। कई वजहों से कंपनी शेयर बायबैक करती है।

नियम में क्या बदलाव होगा?

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