Get App

Tata Power Shares: टाटा पावर को बड़ा झटका, ₹4200 करोड़ का हर्जाना भरने का आदेश, शेयर 2% टूटा

Tata Power Shares: टाटा पावर के शेयरों में गुरुवार 3 जुलाई को कारोबार के दौरान 2 फीसदी तक की गिरावट आई। यह गिरावट इस खबर के बाद आई कि सिंगापुर की एक ट्राइब्यूनल से उसे क्लेरोस कैपिटल पार्टनर्स (Kleros Capital Partners) को करीब 4,200 करोड़ रुपये का हर्जाना देने का आदेश मिला है। यह फैसला सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर (SIAC) के नियमों के तहत गठित आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल ने सुनाया है

Moneycontrol Hindi Newsअपडेटेड Jul 03, 2025 पर 1:57 PM
Tata Power Shares: टाटा पावर को बड़ा झटका, ₹4200 करोड़ का हर्जाना भरने का आदेश, शेयर 2% टूटा
Tata Power Shares: टाटा पावर ने एक बयान में बताया कि वह सिंगापुर ट्राइब्यूनल के फैसले की समीक्षा कर रही है

Tata Power Shares: टाटा पावर के शेयरों में गुरुवार 3 जुलाई को कारोबार के दौरान 2 फीसदी तक की गिरावट आई। यह गिरावट इस खबर के बाद आई कि सिंगापुर की एक ट्राइब्यूनल से उसे क्लेरोस कैपिटल पार्टनर्स (Kleros Capital Partners) को करीब 4,200 करोड़ रुपये का हर्जाना देने का आदेश मिला है। यह फैसला सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर (SIAC) के नियमों के तहत गठित आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल ने सुनाया है। इस फैसले से कंपनी को झटका लगा है और निवेशकों में इसके संभावित वित्तीय असर को लेकर चिंता बढ़ गई है।

सुबह 10:13 बजे के करीब, टाटा पावर के शेयर एनएसई पर 2% से अधिक गिरकर 396.60 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहे थे। इस साल अब तक कंपनी के शेयरों का प्रदर्शन लगभग सपाट रहा है और इसमें 1.5 फीसदी की तेजी आई है। शेयर का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1.27 लाख करोड़ रुपये है।

क्या है मामला?

यह केस क्लेरोस कैपिटल पार्टन से जुड़ा है, जो टाटा पावर की एक रूसी कोल माइनिंग प्रोजेक्ट में साझेदार रही है। क्लेरोस का आरोप है कि टाटा पावर ने गोपनीयता (Confidentiality) और नॉन-सरकमवेंशन (Non-Circumvention) क्लॉज का उल्लंघन किया, जो दोनों कंपनियों के बीच नॉन-डिस्क्लोजर एग्रीमेंट (NDA) के तहत तय हुआ था।

सब समाचार

+ और भी पढ़ें