सुप्रीम कोर्ट से टेलीकॉम कंपनियों को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने AGR बकाया मामले में याचिका को खारिज कर दिया है। इससे टेलीकॉम कंपनियों को 'सुप्रीम' झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों की याचिका की सुनवाई से इनकार कर दिया है। बता दें कि Vi, भारती एयरटेल, भारती हेक्साकॉम और टाटा टेली ने ये याचिका दायर की थी। Vi ने पहले भी दूरसंचार विभाग से राहत मांगी थी। DoT ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चलते राहत देने से इनकार कर दिया था। अब तक कंपनी पर करीब 83000 करोड रुपए का AGR बकाया है। कंपनी को इसकीपहली किश्त 31 मार्च 2026 को देनी होगी।
