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Telecom Stocks : सुप्रीम कोर्ट से टेलीकॉम कंपनियों को बड़ा झटका, AGR बकाया मामले में याचिका हुई खारिज

Telecom Stocks : सुप्रीम कोर्ट ने AGR बकाया मामले में याचिका को खारिज कर दिया है। इससे टेलीकॉम कंपनियों को 'सुप्रीम' झटका लगा है। Vi, भारती एयरटेल, भारती हेक्साकॉम और टाटा टेली ने ये याचिका दायर की थी

MoneyControl Newsअपडेटेड May 19, 2025 पर 2:33 PM
Telecom Stocks : सुप्रीम कोर्ट से टेलीकॉम कंपनियों को बड़ा झटका, AGR बकाया मामले में याचिका हुई खारिज
Vi ने पहले भी दूरसंचार विभाग से राहत मांगी थी। अब तक कंपनी पर करीब 83000 करोड रुपए का AGR बकाया है। कंपनी को इसकीपहली किश्त 31 मार्च 2026 को देनी होगी

सुप्रीम कोर्ट से टेलीकॉम कंपनियों को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने AGR बकाया मामले में याचिका को खारिज कर दिया है। इससे टेलीकॉम कंपनियों को 'सुप्रीम' झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों की याचिका की सुनवाई से इनकार कर दिया है। बता दें कि Vi, भारती एयरटेल, भारती हेक्साकॉम और टाटा टेली ने ये याचिका दायर की थी। Vi ने पहले भी दूरसंचार विभाग से राहत मांगी थी। DoT ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चलते राहत देने से इनकार कर दिया था। अब तक कंपनी पर करीब 83000 करोड रुपए का AGR बकाया है। कंपनी को इसकीपहली किश्त 31 मार्च 2026 को देनी होगी।

वोडाफोन आइडिया ने दावा किया था कि अगर उसे राहत नहीं मिली तो वह मार्च 2026 के आगे काम जारी नहीं रख पाएगी। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ ने सोमवार को मामले की सुनवाई की और दूरसंचार कंपनियों को राहत देने से इनकार कर दिया। इस फैसले से एयरटेल और टाटा टेलीसर्विसेज पर ज्यादा असर तो नहीं पड़ेगा,लेकिन वोडाफोन आइडिया पर इससे ताला पड़ सकता है।

भारती एयरटेल ने भी AGR बकाया माफ करने के लिए नई याचिका दायर की थी। इसने याचिका दायर करने के लिए वोडा आइडिया का हवाला दिया था। कंपनी ने दावा किया था कि यह राहत सभी लाइसेंसधारकों को बिना भेदभाव के दी जानी चाहिए। कंपनी का दावा है कि राहत नहीं मिलने से एयरटेल और पूरे टेलिकॉम सेक्टर पर असर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट आज सोमवार को Voda Idea की AGR बकाया माफ करने की याचिका पर सुनवाई करने के बाद  इस याचिका को खारिज करने का फैसला लिया।

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