Upstox ने 1.13 करोड़ रुपये सेटलमेंट फीस भरकर सेबी के साथ मामले का किया निपटारा

ब्रोकरेज कंपनी RKSV Securities India (Upstox) ने शुक्रवार को सेटलमेंट फीस के रूप में 1.13 करोड़ रुपये का भुगतान करके कैपिटल मार्केट रेगुलेर सेबी (Sebi) के साथ नियामक मानदंडों के कथित उल्लंघन से संबंधित एक मामले का निपटारा कर लिया। ब्रोकरेज फर्म ने उसके खिलाफ शुरू की गई तत्काल कार्यवाही को निपटाने या सेटलमेंट करने का प्रस्ताव दिया था

अपडेटेड Nov 04, 2023 पर 8:56 AM
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Sebi के पास ये मामला 3 दिसंबर, 2018 से चल रहा था जिस पर HPSC-CS ने 15 मई, 2023 को 1.13 करोड़ रुपये के भुगतान पर मामले को समाप्त करने की सिफारिश की थी

ब्रोकरेज कंपनी आरकेएसवी सिक्योरिटीज इंडिया (RKSV Securities India (Upstox) ने शुक्रवार को कैपिटल मार्केट रेगुलेर सेबी (Sebi) के साथ नियामक मानदंडों के कथित उल्लंघन से संबंधित एक मामले का निपटारा कर लिया। कंपनी ने सेटलमेंट फीस के रूप में 1.13 करोड़ रुपये का भुगतान किया। ये सेटलमेंट ऑर्डर ऐसे समय आया जब नोटिस प्राप्तकर्ता (RKSV Securities India Pvt Ltd) ने "तथ्यों और कानून के निष्कर्षों को स्वीकार या अस्वीकार किए बिना" उसके खिलाफ शुरू की गई तत्काल कार्यवाही को निपटाने या सेटलमेंट करने का प्रस्ताव दिया। सेबी के न्यायाधिकारी बरनाली मुखर्जी ने आदेश में कहा, "25 जनवरी, 2022 के कारण बताओ नोटिस (SCN) के माध्यम से आरकेएसवी सिक्योरिटीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ शुरू की गई त्वरित कानूनी कार्यवाही का निपटान नियमों के अनुसार निपटारा किया जाता है।"

मार्केट वॉचडॉग ने 3 दिसंबर, 2018 के सेबी MIRSD (मार्केट इंटरमीडियरीज रेगुलेशन एंड सुपरविजन डिपार्टमेंट) सर्कुलर के कथित उल्लंघन के लिए RKSV Securities India Pvt Ltd (आवेदक) के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू की थी। MIRSD सर्कुलर साइबर सुरक्षा और साइबर रेजिलेंस फ्रेमवर्क से संबंधित है। स्टॉक ब्रोकर्स/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के लिए और डेटा और गोपनीयता की अखंडता की रक्षा के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और साइबर रेजिलेंस फ्रेमवर्क को बनाए रखना सभी स्टॉकब्रोकर्स के लिए अनिवार्य है।

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रेगुलेटर ने कहा कि इसके बाद, मानदंडों के कथित उल्लंघन के लिए 25 जनवरी, 2022 को सेबी द्वारा आरकेएसवी सिक्योरिटीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस (show cause notice) जारी किया गया था। SCN जारी होने के बाद आवेदक ने रेगुलेटर के साथ एक निपटान आवेदन दायर किया और साइबर सुरक्षा पर सेबी की उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति (HPSC-CS) के समक्ष साइबर सुरक्षा नीतियों के संबंध में एक प्रजेंटेशन दिया।

इसके बाद, आवेदक ने HPSC-CS द्वारा उठाए गए प्रश्नों के जवाब में प्रजेंटेशन दिया। उसके आधार पर, HPSC-CS ने 15 मई, 2023 को 1.13 करोड़ रुपये के भुगतान पर मामले को समाप्त करने की सिफारिश की। आवेदक ने राशि का भुगतान किया और मामले का निपटारा यानी कि सेटलमेंट कर लिया।

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना हेतु दी जा रही है। यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनीकंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है।)

 

 

 

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