1 सितंबर यानी आज से सेबी ने पीक मार्जिन के नियमों को बदल दिया है। आज से ट्रेडिंग के लिए 100% मार्जिन अपफ्रंट रखने की जरूरत होगी। पहले यह सिर्फ 75% था। यानी शेयर खरीदने या बेचने के लिए 75% अपफ्रंट मार्जिन की जरूरत थी। आज से इंट्राडे पोजीशन में भी 100% मार्जिन की जरूरत होगी।
जानिए इस नियम का ट्रेडर्स पर क्या असर होगा?
फ्यूचर एंड ऑप्शन (F&O) में ट्रेडिंग करने वालों को अब मार्जिन के तौर पर ज्यादा फंड रखना होगा। अब पीक मार्जिन के तौर पर 100% मार्जिन अपफ्रंट रखना होगा। एक ही दिन में शेयर खरीदकर बेचने वाले यानी इंट्राडे करने वालों को भी 100% मार्जिन की जरूरत होगी। पहले 75% मार्जिन अपफ्रंट की जरूरत होती थी।
आसान शब्दों में कहें तो अगर कोई ट्रेडर 10 लाख रुपए का निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट खरीदना चाहता है तो अब उसे बतौर 20% मार्जिन 2 लाख रुपए रखना होगा। लेकिन पहले सिर्फ 1.50 लाख रुपए मार्जिन रखने की जरूरत होती थी।
क्या है पीक मार्जिन?
पिछले साल तक कारोबारी सत्र के अंत में मार्जिन वसूला जाता था। उदाहरण के तौर पर अगर आपने कल 1 करोड़ रुपए F&O में निवेश किया तो आज के मार्केट सत्र में भी अतिरिक्त 1 करोड़ रुपए का निवेश कर सकते थे। पुराने सिस्टम में 1 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश पर अलग से कोई मार्जिन नहीं चुकाना पड़ता था। यानी कल के मार्केट सत्र से लेकर आज के मार्केट सत्र के बीच सिर्फ 1 करोड़ रुपए के मार्जिन पर आप 2 करोड़ रुपए F&O में निवेश कर सकते थे। लेकिन नए नियम के मुताबिक, आपको अतिरिक्त 1 करोड़ रुपए पर भी मार्जिन देना होगा।
सेबी ने पीक मार्जिन सिस्टम पिछले साल लागू किया था। इसे चार चरणों में लागू किया गया है। पहले चरण में अतिरिक्त 1 करोड़ रुपए पर 25% मार्जिन वसूला गया। दूसरे चरण में 50%, तीसरे चरण में 75% और चौथा चरण 1 सितंबर से लागू हो गया। इसमें 100% अपफ्रंट मार्जिन चुकाना होगा।
सेबी ने क्यों किया ये बदलाव?
बाजार के बदलते पहलूओं को देखते हुए सेबी ने ये रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क बनाया है। इसे फ्रेमवर्क को बनाने के लिए सेबी ने रिस्क मैनेजमेंट रिव्यू कमिटी (RMRC) के साथ मशविरा किया था। हालांकि ब्रोकर्स संगठन ANMI इस बदलाव से खुश नहीं है और इसमें कई बदलाव की मांग कर रहे हैं।
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