Windfall Tax: सरकार ने स्थानीय रूप से उत्पादित कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स (windfall tax) में मामूली रूप से बढ़ोत्तरी की है। सरकार ने विंडफॉल टैक्स में मामूली रूप से वृद्धि करते हुए इसे 4350 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 4400 रुेपये प्रति टन कर दिया है। जबकि डीजल पर इसे घटा दिया गया। डीजल पर निर्यात शुल्क (export duty) घटाकर 0.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं एविएशन टर्बाइन फ्यूल (Aviation Turbine Fuel (ATF) के लिए निर्यात शुल्क को समाप्त कर दिया गया। पेट्रोल के निर्यात विधिवत रूप से कोई शुल्क नहीं रहेगा। सरकार द्वारा लागू की गई नई दरें 4 मार्च से लागू की जायेंगी।
