विदेश से सोने के गहने लाना आसान नहीं होता। कई बार यात्री गहनों को निजी इस्तेमाल या पारिवारिक समारोह के लिए पहन के आते हैं। लेकिन, कस्टम डिपार्टमेंट इसे गोल्ड तस्करी की तरह देखता है। ऐसे में विदेश से गोल्ड ज्वेलरी के नियमों के बारे में जानना बेहद जरूरी है।
दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
दिल्ली की शमीना मार्च 2024 में सऊदी अरब से 100 ग्राम की चार सोने की चूड़ियां लेकर आईं। लेकिन, IGI एयरपोर्ट पर कस्टम डिपार्टमेंट ने चूड़ियों को जब्त कर लिया। हालांकि, पिछले महीने दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में शमीना के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि के मामले में कोर्ट ने कहा कि शरीर पर पहने गहनों को हमेशा तस्करी नहीं माना जा सकता।
गहनों का रूप है अहम
कस्टम अधिकारी सबसे पहले यह देखते हैं कि सोना किस रूप में है। शरीर पर पहने गहने सामान्यतः निजी माने जाते हैं। हालांकि, अगर कोई यात्री गोल्ड बार, कॉइन या बिना पहने जेवरात लाता है, तो कस्टम को तुरंत शक हो जाता है। इसी आधार पर यात्रियों को फैसला कर लेना चाहिए कि उन्हें जेवरात कितना और कैसे लाना है।
मात्रा और मंशा की जांच
आप विदेश से आम तौर पर कुछ चूड़ियां, अंगूठी या चेन ला सकते हैं। लेकिन बड़ी संख्या में एक जैसे सेट या भारी मात्रा तस्करी का संकेत मानी जाती है। कस्टम अधिकारी यात्रियों की नीयत इसी आधार पर परखते हैं और कार्रवाई तय करते हैं।
डिक्लेरेशन की ताकत
भारत के सभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दो चैनल होते हैं- ग्रीन और रेड चैनल। जो यात्री डिक्लेयरेशन लायक सामान लाते हैं, वे रेड चैनल से जाते हैं और जो नहीं लाते वे ग्रीन चैनल से। अगर आपके पास सोना, इलेक्ट्रॉनिक सामान या कोई ऐसा आइटम है जिस पर कस्टम ड्यूटी लग सकती है तो रेड चैनल पर बता दीजिए। ऐसा करने से कानूनी जोखिम बहुत कम हो जाता है।
ड्यूटी-फ्री अलाउंस की सीमा
पुरुष विदेश से 20 ग्राम (50,000 रुपये) और महिलाएं 40 ग्राम (1 लाख रुपये) तक सोना बिना ड्यूटी ला सकती हैं। एक साल से अधिक समय तक विदेश में रहने वाले NRI 1 किलो तक सोना ला सकते हैं, लेकिन ड्यूटी चुकानी होती है।
पर्यटकों के लिए अलग नियम
भारत आने वाले विदेशी यात्रियों को कोई ड्यूटी-फ्री छूट नहीं मिलती। वे सिर्फ पहने हुए गहनों को डिक्लेयर कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर कस्टम इन्हें अस्थायी रूप से जब्त करता है और वापसी पर री-एक्सपोर्ट की अनुमति देता है।
डिक्लेयर न करने की कीमत
अगर यात्री गहनों को छिपाते हैं या गलत जानकारी देते हैं, तो कस्टम तस्करी का शक करता है। खुलकर पहने गहने घोषित न करने पर ड्यूटी के साथ 10–20% जुर्माना लग सकता है। लेकिन अगर गहनों को छुपाया गया हो तो मामला गंभीर हो जाता है। ऐसी स्थिति में गहनों की जब्ती और यहां तक कि कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।
सुरक्षित यात्रा के लिए चेकलिस्ट
एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि विदेश से गहने लाते समय हमेशा पारदर्शी रहें। रेड चैनल या ATITHI ऐप पर घोषणा करें, बिल या फोटो साथ रखें, गहनों को छुपाने से बचें। कभी बार या सिक्के न लाएं। इससे यात्रियों को अनावश्यक परेशानी और तनाव से छुटकारा मिलता है।