Income Tax: मैंने इक्विटी म्यूचुअल फंड्स बेचकर फ्लैट खरीदा है, क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पर मुझे सेक्शन 54 या 54एफ के तहत टैक्स छूट मिलेगी?

इनकम टैक्स कानून घर या कैपिटल एसेट्स पर इंडिविजुअल या एक हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पर एग्जेम्प्शन क्लेन करने की इजाजत देता है। शर्त यह है कि पैसे का इस्तेमाल तय समय के अंदर एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदने के लिए करना होगा

अपडेटेड Dec 02, 2025 पर 11:09 PM
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इनकम टैक्स के सेक्शन 54 और 54 एफ में घर या कैपिटल एसेट्स के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पर एग्जेम्प्शन क्लेम करने के नियम शामिल हैं।

रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को बेचने से मिले पैसे का इस्तेमाल तय समय में दूसरी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदने के लिए इस्तेमाल करने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पर टैक्स छूट मिलती है। क्या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स को बेचने से मिले पैसे का इस्तेमाल फ्लैट खरीदने के लिए करने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पर टैक्स-छूट मिलेगी?

सेक्शन 54 या 54एफ में एलटीसीजी पर एग्जेम्प्शन के नियम

नोएडा के सुजीत गर्ग ने यह सवाल पूछा है। उन्होंने इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की अपनी पूरी यूनिट्स बेचकर एक फ्लैट खरीदा है। उन्हें 25 लाख रुपये का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस हुआ है। उन्होंने फ्लैट 2 करोड़ में खरीदा है। वह जानना चाहते हैं कि क्या वह सेक्शन 54 या 54एफ के तहत लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पर टैक्स से छूट ले सकते हैं? मनीकंट्रोल ने यह सवाल मशहूर टैक्स एक्सपर्ट बलवंत जैन से पूछा।


सेक्शन 54 में घर बेचने से हुए एलटीसीजी पर एग्जेम्प्शन

जैन ने कहा कि इनकम टैक्स कानून घर या कैपिटल एसेट्स पर इंडिविजुअल या एक हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पर एग्जेम्प्शन क्लेन करने की इजाजत देता है। शर्त यह है कि पैसे का इस्तेमाल तय समय के अंदर एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदने के लिए करना होगा। सेक्शन 54 के मुताबिक, किसी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को बेचने से हुए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस का इस्तेमाल अगर तय समय के अंदर दूसरी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदने के लिए किया जाता है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पर एग्जेम्प्शन क्लेम किया जा सकता है।

सेक्शन 54एफ में कैपिटल एसेट बेचने से हुए एलटीसीजी पर एग्जेम्प्शन

उन्होंने कहा कि सेक्शन 54एफ के मुताबिक, अगर कैपिटल एसेट को बेचकर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस का इस्तेमाल तय समय के अंदर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदने के लिए किया जाता है तो कैपिटल गेंस पर एग्जेम्पशन क्लेम किया जा सकता है। शर्त यह है कि ऑरिजिनल एसेट (यहां इक्विटी म्यूचुअल फंड्स) को बेचने की तारीख में इंडिविजु्ल के पास एक से ज्यादा घर नहीं होना चाहिए।

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एग्जेम्प्शन क्लेम करने के लिए कुछ शर्तें

जैन ने कहा कि चूंकि गर्ग ने पहला घर खरीदा है, जिससे वह सेक्शन 54एफ के तहत लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पर एग्जेम्प्शन क्लेम कर सकते हैं। यह ध्यान रखना होगा कि अगर वह तीन साल के अंदर इस फ्लैट को बेचते हैं तो एग्जेम्प्शन रिवर्स हो जाएगा। अगर वह ऑरिजिनल कैपिटल एसेट बेचने की तारीख से एक साल के अंदर दूसरा घर खरीदते हैं या तीन साल के अंदर दूसरा घर बनवाते हैं तो भी एग्जेमप्शन रिवर्स हो जाएगा।

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