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FD और सेविंग अकाउंट से ब्याज पर मिलेगी छूट, सीनियर सिटिजंस ऐसे बचा सकते हैं हजारों का टैक्स

Tax Savings Tips: असेसमेंट ईयर 2025-26 में वरिष्ठ नागरिक सेक्शन 80TTB के तहत सेविंग अकाउंट, एफडी और पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट से ब्याज पर भारी टैक्स बचा सकते हैं। जानिए क्या है इसका पूरा प्रोसेस।

अपडेटेड Aug 31, 2025 पर 18:58
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असेसमेंट ईयर 2025-26 (AY 26) के लिए इनकम रिटर्न फाइलिंग का समय चल रहा है। ऐसे में सीनियर सिटिजंस के लिए यह जानना अहम है कि वे कैसे ज्यादा से ज्यादा टैक्स बचा सकते हैं। खास तौर पर सेक्शन 80TTB उनके लिए महत्वपूर्ण है।

1. क्या है सेक्शन 80TTB?
साल 2018 के बजट में पेश किया गया सेक्शन 80TTB वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज आय पर टैक्स छूट देता है। इस प्रावधान के तहत बैंक, पोस्ट ऑफिस या को-ऑपरेटिव सोसाइटी की जमा पर मिलने वाले ब्याज पर ₹50,000 तक की कटौती मिल सकती है।

2. कौन ले सकता है लाभ?
यह छूट सिर्फ रेजिडेंट इंडियन सीनियर सिटिजंस यानी 60 साल या उससे अधिक उम्र वाले लोगों को मिलती है। ध्यान रहे, यह सुविधा केवल पुराने टैक्स रिजीम में उपलब्ध है। नए टैक्स रिजीम (115BAC) में इसका लाभ नहीं लिया जा सकता।

3. किन आय पर मिलेगा फायदा?
सेक्शन 80TTB का लाभ बचत खाता, फिक्स्ड डिपॉजिट और पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट से मिलने वाले ब्याज पर लिया जा सकता है। यह सुविधा इसलिए खास है क्योंकि इसमें सिर्फ सेविंग अकाउंट ही नहीं बल्कि अन्य जमा योजनाओं पर मिलने वाला ब्याज भी शामिल है।

4. उदाहरण से समझें
मान लीजिए किसी वरिष्ठ नागरिक को सेविंग अकाउंट से ₹8,000, एफडी से ₹1,80,000 और पेंशन से ₹3,00,000 मिलते हैं। इस स्थिति में कुल आय ₹4,88,000 होगी। लेकिन सेक्शन 80TTB के तहत ₹50,000 की कटौती के बाद टैक्सेबल इनकम ₹4,38,000 रह जाएगी।

5. किन दस्तावेजों की जरूरत होगी?
इस कटौती का दावा करने के लिए किसी अतिरिक्त कागज की जरूरत नहीं होती। सामान्य दस्तावेज जैसे पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट और ब्याज प्रमाणपत्र ही पर्याप्त हैं। यानी प्रक्रिया आसान है और अतिरिक्त झंझट नहीं है।

6. 80TTA और 80TTB में अंतर
60 साल से कम उम्र के व्यक्ति और एचयूएफ (HUF) सेक्शन 80TTA के तहत सिर्फ सेविंग अकाउंट पर मिलने वाले ब्याज में ₹10,000 तक की कटौती पा सकते हैं। लेकिन वरिष्ठ नागरिकों के लिए सेक्शन 80TTB ज्यादा फायदेंद है क्योंकि इसमें सभी जमा योजनाएं और ₹50,000 तक की सीमा शामिल है।

7. सेक्शन 194A और टीडीएस राहत
ब्याज से कमाई पर टीडीएस की बात करें तो सेक्शन 194A लागू होता है। यहां वरिष्ठ नागरिकों के लिए सीमा ₹50,000 है और अन्य व्यक्तियों के लिए ₹40,000। बजट 2025 में प्रस्ताव है कि यह सीमा क्रमशः ₹1,00,000 और ₹50,000 कर दी जाए।

8. क्यों है खास वरिष्ठ नागरिकों के लिए?
सेक्शन 80TTB वरिष्ठ नागरिकों के लिए इसलिए अहम है क्योंकि उनकी आमदनी का बड़ा हिस्सा ब्याज और पेंशन पर निर्भर होता है। इस प्रावधान से उन्हें सीधी टैक्स बचत होती है और निवेश से मिलने वाली आमदनी पर राहत मिलती है।