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इन सीनियर सिटीजन को ITR फाइल करने की जरूरत नहीं, जानिए क्या आपको भी मिली है छूट

ITR Filing 2025: वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कई सीनियर सिटीजन को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से छूट मिली है। जानिए यह छूट किसके लिए है और इसके लिए क्या शर्तें हैं।

Curated By: Suneel Kumar
अपडेटेड Sep 01, 2025 पर 15:59
इन सीनियर सिटीजन को ITR फाइल करने की जरूरत नहीं, जानिए क्या आपको भी मिली है छूट

1. किन सीनियर सिटीजन को मिलेगी छूट
अगर आपकी उम्र 75 साल या उससे अधिक है और आप पिछले वर्ष 'रेजिडेंट' रहे हैं तो आपको ITR फाइलिंग से छूट मिल सकती है। यह छूट सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है, जिनकी आय पेंशन और उसी बैंक से मिलने वाले ब्याज तक सीमित हो।

2. पेंशन और ब्याज कमाई पर आधारित शर्त
ITR फाइलिंग से छूट पाने के लिए सीनियर सिटीजन की आय का स्रोत केवल पेंशन होना चाहिए। साथ ही, ब्याज आय भी उसी बैंक से होनी चाहिए जिसमें पेंशन आती है। अगर आमदनी का जरिया इससे अलग है, तो रिटर्न भरना अनिवार्य रहेगा।

3. बैंक में घोषणा पत्र जमा करना जरूरी
जो सीनियर सिटीजन ITR से छूट लेना चाहते हैं, उन्हें संबंधित बैंक में एक डिक्लेरेशन फॉर्म जमा करना होगा। इसमें उनकी इनकम और टैक्स डिडक्शन से जुड़ी जानकारी होगी। इसके बाद बैंक ही उनकी ओर से टैक्स की गणना और TDS कटौती करेगा।

4. बैंकों की होगी जिम्मेदारी
केवल वही बैंक इस प्रक्रिया के लिए अधिकृत हैं, जिन्हें केंद्र सरकार ने नोटिपाई किया है। ये बैंक सीनियर सिटीजन की आय पर धारा VI-A और धारा 87A के तहत मिलने वाली कटौतियों को ध्यान में रखकर TDS काटेंगे। इससे अलग से रिटर्न भरने की जरूरत नहीं बचेगी।

5. सीनियर और सुपर सीनियर सिटीजन का फर्क
आयकर कानून के मुताबिक, 60 से 79 साल की उम्र वाले सीनियर सिटीजन कहलाते हैं। वहीं, 80 साल या उससे अधिक उम्र वालों को सुपर सीनियर सिटीजन कहा जाता है। धारा 194P की छूट सिर्फ 75 साल और उससे ऊपर वालों के लिए लागू है।

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