Get App

बॉम्बे हाईकोर्ट से Aarti Drugs को राहत, यह आदेश हुआ रद्द

यह घोषणा सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेगुलेशंस, 2015 के रेगुलेशन 30 के तहत की गई थी।।

alpha deskअपडेटेड Oct 07, 2025 पर 8:30 AM
बॉम्बे हाईकोर्ट से Aarti Drugs को राहत, यह आदेश हुआ रद्द

Aarti Drugs Limited ने घोषणा की है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने कंपनी द्वारा दायर रिट याचिका को स्वीकार कर लिया है और सीजीएसटी और सी.ईएक्स. अथॉरिटी द्वारा जारी आदेश को रद्द कर दिया है। यह आदेश 6 अक्टूबर, 2025 को प्राप्त हुआ था।

 

यह मामला सीजीएसटी नियमों के नियम 96(10) के उल्लंघन के संबंध में कारण बताओ नोटिस से शुरू हुआ था, जिसमें वित्त वर्ष 2017-18 से वित्त वर्ष 2021-22 के लिए लागू ब्याज और जुर्माने के साथ 230.70 करोड़ रुपये के आईजीएसटी की मांग का प्रस्ताव था।

 

सब समाचार

+ और भी पढ़ें