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Great Eastern Shipping ने ₹7.20 प्रति शेयर अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की

कंपनी ने स्पष्ट किया है कि आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, भुगतान या वितरित किए गए डिविडेंड पर शेयरधारकों के लिए टैक्स लगता है। कंपनी को अंतरिम डिविडेंड का भुगतान करते समय स्रोत पर आयकर या विदहोल्डिंग टैक्स काटना आवश्यक है

alpha deskअपडेटेड Nov 08, 2025 पर 12:47 PM
Great Eastern Shipping ने ₹7.20 प्रति शेयर अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की

The Great Eastern Shipping Company Limited ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ₹7.20 प्रति इक्विटी शेयर का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है।

 

कंपनी ने स्पष्ट किया है कि आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, भुगतान या वितरित किए गए डिविडेंड पर शेयरधारकों के लिए टैक्स लगता है। कंपनी को अंतरिम डिविडेंड का भुगतान करते समय स्रोत पर आयकर (TDS) या विदहोल्डिंग टैक्स काटना आवश्यक है। TDS या विदहोल्डिंग टैक्स की दर प्रत्येक शेयरधारक के आवासीय स्थिति और उनके द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों के आधार पर अलग-अलग होगी।

 

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