Indus Towers Limited ने 8 दिसंबर, 2025 को नियामक फाइलिंग के अनुसार, अपने नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर (NCDs) पर समय पर ब्याज और मूलधन के पुनर्भुगतान की घोषणा की। कंपनी ने SEBI (लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेगुलेशंस, 2015 के रेगुलेशन 57 का पालन किया है।
