पति-पत्नी ने 40 साल में 12 बार की शादी और लिया तलाक! अब सरकार ने दर्ज किया मुकदमा

हालांकि, 1982 में, उन्होंने दोबारा शादी कर ली, जिससे उनकी विधवा पेंशन खत्म हो जाती, लेकिन उन्हें मुआवजे के रूप में 28,405 डॉलर यानी 24,12, 026 रुपए का "सेवरेंस पेमेंट" मिला। पति-पत्नी ने पेंशन स्कीम में इस खामी का गलत फायदा उठाया, जिससे उन्हें हर एक शादी के बाद मुआवजे का दावा करने की अनुमति मिल गई

अपडेटेड Dec 17, 2024 पर 8:57 PM
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पति-पत्नी ने 40 साल में 12 बार की शादी और लिया तलाक, अब सरकार ने दर्ज किया मुकदमा

ऑस्ट्रिया में एक कपल पिछले करीब 4 दशकों से ज्यादा समय से वेलफेयर स्कैम यानी घोटाला करते आ रहे थे, वह एक दूसरे से बार-बार शादी करते और फिर तलाक ले लेते थे। एक जर्मन अखबार ने बताया कि एक 73 साल की महिला को 1981 में अपने पहले पति की मृत्यु के बाद के सालों में विधवा पेंशन के जरिए 342,000 डॉलर से ज्यादा यानी 2,90,41,118 रुपए से ज्यादा की रकम मिली।

हालांकि, 1982 में, उन्होंने दोबारा शादी कर ली, जिससे उनकी विधवा पेंशन खत्म हो जाती, लेकिन उन्हें मुआवजे के रूप में 28,405 डॉलर यानी 24,12, 026 रुपए का "सेवरेंस पेमेंट" मिला। पति-पत्नी ने पेंशन स्कीम में इस खामी का गलत फायदा उठाया, जिससे उन्हें हर एक शादी के बाद मुआवजे का दावा करने की अनुमति मिल गई।

1988 में हुई घोटाले की शुरुआत


शादी के लगभग छह साल बाद, जोड़े का पहला तलाक 1988 में हुआ। पति के बार-बार गैर-मौजूद रहने के कारण पैदा हुए तनाव को उन्होंने तलाक लेने के पीछे का कारण बताया।

तलाक के बाद उनकी विधवा पेंशन बहाल कर दी गई, लेकिन जब जोड़े ने दोबारा शादी करने का फैसला किया, तो फिर से उनकी पेंशन बंद हो गई। एक बार फिर, उन्हें 34,000 डॉलर यानी 28,87,128 रुपए का मुआवजा मिला।

इसके बाद से कपल के बीच तलाक और फिर शादी का सिलसिला शुरू हो गया। पिछले 43 सालों में उन्होंने 12 से ज्यादा बार तलाक और शादी की। उनकी हर एक शादी केवल तीन साल तक चली, जिसमें महिला 13 बार दुल्हन बनी।

हर बार, महिला को तलाक के बाद अपनी विधवा पेंशन वापस मिल जाती थी, जबकि उसका लॉरी ड्राइवर पति अपनी नौकरी के कारण घर से दूर ही रहता था।

सरकार ने दायर किया मुकदमा

मई 2022 में पत्नी के हालिया तलाक के बाद दंपति ने हाल ही में पेंशन फंड पर मुकदमा दायर किया, लेकिन उनके वैवाहिक इतिहास के संदिग्ध पैटर्न के कारण पेंशन अधिकारियों ने उनकी विधवा पेंशन को बहाल करने से इनकार कर दिया।

वियना में ऑस्ट्रिया के सुप्रीम कोर्ट ने उनके मामले को खारिज करते हुए कहा, "एक ही पति या पत्नी से बार-बार शादी और उसके बाद तलाक अपमानजनक है। अगर शादी वास्तव में कभी नहीं टूटी थी, और तलाक केवल विधवा पेंशन का दावा करने के लिए हुआ था।"

उनके रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने दावा किया कि दंपति अलग में कभी अलग नहीं हुए और तलाक और पैच-अप के दशकों के दौरान एक साथ रहते हुए एक खुशहाल रिश्ता निभाते रहे।

अदालत के फैसले के बाद, स्टायरियन राज्य पुलिस निदेशालय ने आधिकारिक तौर पर धोखाधड़ी की जांच शुरू की।

जबकि कपल का दावा है कि उन्होंने 12वीं बार तलाक ले लिया है, अधिकारियों ने तलाक को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। फिलहाल, वे अभी भी कानूनी रूप से विवाहित हैं और निकट भविष्य में कोई और तलाक नहीं होगा।

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