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Bangladesh Violence: सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरी में आरक्षण में की कटौती, प्रदर्शन कर रहे छात्रों से 'क्लास में लौटने' को कहा

Bangladesh Violence: अटॉर्नी-जनरल ए.एम. अमीन उद्दीन ने आरक्षण को फिर से लागू करने वाले पिछले फैसले का जिक्र करते हुए AFP को बताया, "सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को अवैध बताया है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 21, 2024 पर 3:22 PM
Bangladesh Violence: सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरी में आरक्षण में की कटौती, प्रदर्शन कर रहे छात्रों से 'क्लास में लौटने' को कहा
Bangladesh Violence: सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरी में आरक्षण में की कटौती

बांग्लादेश की शीर्ष अदालत ने देश में फैली हिंसा के बीच सरकारी नौकरियों में आरक्षण में कटौती कर दी है। इस हिंसा में कई लोग मारे गए हैं। हालांकि अदालत ने रिजर्वेशन सिस्टम को पूरी तरह से खत्म नहीं किया है। अटॉर्नी-जनरल ए.एम. अमीन उद्दीन ने आरक्षण को फिर से लागू करने वाले पिछले फैसले का जिक्र करते हुए AFP को बताया, "सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को अवैध बताया है।"

उन्होंने कहा कि सिविल सेवा की 5% नौकरियां मुक्ति योद्धा के बच्चों के लिए और 2% दूसरी कैटेगरी के लिए आरक्षित रहेंगी।

SC ने छात्रों से 'कक्षा में लौटने' को कहा

AFP न्यूज एजेंसी के मुताबिक, मामले से जुड़े एक वकील ने बताया कि बांग्लादेश की शीर्ष अदालत ने रविवार को विवादित सिविल सेवा भर्ती नियमों पर अपना फैसला जारी करने के बाद प्रदर्शनकारी छात्रों को "कक्षा में लौटने" के लिए कहा।

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