बांग्लादेश की शीर्ष अदालत ने देश में फैली हिंसा के बीच सरकारी नौकरियों में आरक्षण में कटौती कर दी है। इस हिंसा में कई लोग मारे गए हैं। हालांकि अदालत ने रिजर्वेशन सिस्टम को पूरी तरह से खत्म नहीं किया है। अटॉर्नी-जनरल ए.एम. अमीन उद्दीन ने आरक्षण को फिर से लागू करने वाले पिछले फैसले का जिक्र करते हुए AFP को बताया, "सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को अवैध बताया है।"
