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New Tax Regime: न्यू टैक्स रिजीम में भी बचा सकते हैं टैक्स, जानिए 7 आसान तरीके

New Tax Regime: न्यू टैक्स रिजीम को अक्सर टैक्स बचत के कम विकल्पों वाला माना जाता है, लेकिन सैलरीड कर्मचारियों के लिए कई फायदे अब भी मौजूद हैं। जानिए कौन से 7 प्रावधान आपकी टैक्स देनदारी कम करने में मदद कर सकते हैं।

Edited By: Suneel Kumarअपडेटेड Jun 17, 2026 पर 2:53 PM
New Tax Regime: न्यू टैक्स रिजीम में भी बचा सकते हैं टैक्स, जानिए 7 आसान तरीके
न्यू टैक्स रिजीम में कई तरह के कंपनी बेनिफिट्स और रीइम्बर्समेंट पर अब भी टैक्स नहीं लगता।

New Tax Regime: कई लोग मानते हैं कि न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स बचाने का कोई तरीका नहीं है। लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ITR भरते समय न्यू टैक्स रिजीम में भी कुछ ऐसे फायदे मिलते हैं, जिनकी मदद से आपकी टैक्स देनदारी कम हो सकती है। आइए जानते हैं ऐसे 7 बड़े फायदे, जो न्यू टैक्स रिजीम में भी उपलब्ध हैं।

1. NPS में कंपनी के कॉन्ट्रिब्यूशन पर टैक्स छूट

न्यू टैक्स रिजीम में नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में कंपनी की ओर से किया गया कॉन्ट्रिब्यूशन सबसे बड़े टैक्स बेनिफिट्स में से एक है। कंपनी आपकी बेसिक सैलरी और DA (Dearness Allowance) के कुल 14% तक NPS में कॉन्ट्रिब्यूशन करती है, तो इस राशि पर टैक्स छूट मिलती है। खास बात यह है कि यह छूट 75,000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन से अलग मिलती है।

उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी और DA मिलाकर 12 लाख रुपये है और कंपनी उसमें 14% यानी 1.68 लाख रुपये NPS में जमा करती है, तो पूरी रकम टैक्स छूट के दायरे में आ सकती है। हालांकि, कर्मचारी की ओर से खुद NPS में जमा की गई रकम पर न्यू टैक्स रिजीम में कोई टैक्स छूट नहीं मिलती।

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