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HRA: सेंट्रल गवर्नमेंट एंप्लॉयीज को बड़ा झटका, इन्हें नहीं मिलेगा अब एचआरए, नियमों में हुआ बड़ा बदलाव

केंद्रीय कर्मियों की सैलरी में एक हिस्सा HRA का होता है। इसका फायदा उठाने के लिए एंप्लॉयीज को HRA (हाउस रेंट अलाउंसेज) की शर्तों को पूरा करना होता है। वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने सातवें वेतन आयोग के तहत आने वाले सेंट्रल गवर्नमेंट एंप्लॉयीज के लिए HRA के नियमों को अपडेट किया है। नए नियम के तहत कुछ मामलों में एंप्लॉयीज को HRA नहीं मिलेगा

Edited By: Moneycontrol Newsअपडेटेड Jan 07, 2023 पर 4:40 PM
HRA: सेंट्रल गवर्नमेंट एंप्लॉयीज को बड़ा झटका, इन्हें नहीं मिलेगा अब एचआरए, नियमों में हुआ बड़ा बदलाव
HRA की तीन कैटेगरी होती है- X, Y और Z।

केंद्रीय कर्मियों की सैलरी में एक हिस्सा HRA का होता है। इसका फायदा उठाने के लिए एंप्लॉयीज को HRA (हाउस रेंट अलाउंसेज) की शर्तों को पूरा करना होता है। वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने सातवें वेतन आयोग के तहत आने वाले सेंट्रल गवर्नमेंट एंप्लॉयीज के लिए HRA के नियमों को अपडेट किया है। नए नियम के तहत कुछ मामलों में एंप्लॉयीज को HRA नहीं मिलेगा। HRA के नियमों के तहत सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी के स्थान के हिसाब से HRA मिलता है, चाहे वह वहां हो या किसी अन्य स्थान पर। हालांकि अपडेटेड नियम के तहते अब कुछ स्थितियों में HRA नहीं मिलेगा।

इन स्थितियों में नहीं मिलेगा HRA

1. अगर केंद्रीय कर्मी ऐसे घर में रहते हैं/रहती हैं जो किसी और को अलॉट हुआ है।

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