1 अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही आयकर नियमों में कई अहम बदलाव किए गए हैं, जिससे टैक्स देने वालों को कुछ राहत भी मिलेगी, लेकिन नियमों का पालन करना थोड़ा सख्त भी होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये नए टैक्स नियम असेसमेंट ईयर 2026-27 से लागू होंगे। वहीं, मौजूदा असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए लोगों को अभी पुराने टैक्स नियमों (1962) के अनुसार ही ITR भरना होगा और इसकी आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 है।
