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1 अप्रैल से देश में नया टैक्स सिस्टम लागू, ITR डेडलाइन, STT और TDS समेत ये हुए बड़े बदलाव

1 अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही आयकर नियमों में कई अहम बदलाव किए गए हैं, जिससे टैक्स देने वालों को कुछ राहत भी मिलेगी, लेकिन नियमों का पालन करना थोड़ा सख्त भी होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये नए टैक्स नियम असेसमेंट ईयर 2026-27 से लागू होंगे।

Translated By: Ashwani Kumar Srivastavaअपडेटेड Apr 01, 2026 पर 2:15 PM
1 अप्रैल से देश में नया टैक्स सिस्टम लागू, ITR डेडलाइन, STT और TDS समेत ये हुए बड़े बदलाव
1 अप्रैल से देश में नया टैक्स सिस्टम लागू, जानिए क्या-क्या हुए बड़े बदलाव

1 अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही आयकर नियमों में कई अहम बदलाव किए गए हैं, जिससे टैक्स देने वालों को कुछ राहत भी मिलेगी, लेकिन नियमों का पालन करना थोड़ा सख्त भी होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये नए टैक्स नियम असेसमेंट ईयर 2026-27 से लागू होंगे। वहीं, मौजूदा असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए लोगों को अभी पुराने टैक्स नियमों (1962) के अनुसार ही ITR भरना होगा और इसकी आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 है।

टैक्स से जुड़े नियमों में जो बदलाव लागू हुए हैं, इनमें TDS और TCS के नियमों में बदलाव, ITR भरने की समय सीमा में बदलाव, शेयर बायबैक पर टैक्स और नए रिपोर्टिंग फॉर्मेट शामिल हैं। इन बदलावों का सीधा असर FY 2026-27 में टैक्स प्लानिंग और नियमों का पालन करने पर पड़ेगा।

खास बात यह है कि इस बार “Tax Year” का नया कॉन्सेप्ट लागू किया गया है, ITR फॉर्म में बदलाव किए गए हैं और कुछ टैक्स छूट की लिमिट में भी बदलाव किए गए हैं। इन बदलावों का मकसद टैक्स सिस्टम को आसान बनाना है, जिससे लोगों को टैक्स जमा करने में आसानी हो।

यहां 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होने वाले आयकर संबंधी प्रमुख अपडेट दिए गए हैं:

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