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क्रेडिट कार्ड होल्डर की डेथ के बाद क्या बैंक परिवार से वसूलते हैं बिल? जानिये RBI की गाइडलाइंस

कई बार समय पर क्रेडिट कार्ड बिल न चुकाने की वजह से भारी ब्याज और पेनल्टी लग जाती है। ऐसे में एक अहम सवाल उठता है कि अगर किसी क्रेडिट कार्ड होल्डर की मौत हो जाए और उसका बिल बाकी हो, तो क्या परिवार को वह रकम चुकानी पड़ेगी..

Edited By: Sheetalअपडेटेड Jan 16, 2026 पर 1:05 PM
क्रेडिट कार्ड होल्डर की डेथ के बाद क्या बैंक परिवार से वसूलते हैं बिल? जानिये RBI की गाइडलाइंस
अगर किसी क्रेडिट कार्ड होल्डर की मौत हो जाए और उसका बिल बाकी हो, तो क्या परिवार को वह रकम चुकानी पड़ेगी?

Credit Card: आज के टाइम में क्रेडिट कार्ड आम जरूरत बन गया है। लोग इसका इस्तेमाल शॉपिंग, बिल पेमेंट और ऑनलाइन खर्चों के लिए करते हैं। लेकिन कई बार समय पर क्रेडिट कार्ड बिल न चुकाने की वजह से भारी ब्याज और पेनल्टी लग जाती है। ऐसे में एक अहम सवाल उठता है कि अगर किसी क्रेडिट कार्ड होल्डर की मौत हो जाए और उसका बिल बाकी हो, तो क्या परिवार को वह रकम चुकानी पड़ेगी?

सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि क्रेडिट कार्ड एक अनसिक्योर्ड लोन होता है। यानी इसके बदले कोई गारंटी या संपत्ति गिरवी नहीं रखी जाती। बैंक कार्ड जारी करते समय व्यक्ति की इनकम और क्रेडिट स्कोर देखते हैं। RBI के नियमों के मुताबिक, इस तरह के लोन की जिम्मेदारी सिर्फ कार्डधारक की होती है। इसलिए कार्ड होल्डर की मौत के बाद बैंक परिवार के सदस्यों या वारिसों से उनकी निजी जेब से पैसा देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता।

हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि बकाया रकम अपने आप खत्म हो जाती है। बैंक मृतक की संपत्ति से पैसा वसूल सकता है। जैसेन बैंक अकाउंट में जमा पैसा, एफडी, शेयर, म्यूचुअल फंड, सोना या प्रॉपर्टी। कानूनी तौर पर, वारिसों को संपत्ति मिलने से पहले बैंक को अपना बकाया निकालने का अधिकार होता है।

अगर किसी वारिस को संपत्ति मिलती है, तो बैंक उतनी ही रकम वसूल सकता है जितनी संपत्ति की कीमत है। उदाहरण के लिए, अगर किसी को 5 लाख रुपये की संपत्ति मिली है और क्रेडिट कार्ड का बकाया 7 लाख रुपये है, तो बैंक सिर्फ 5 लाख रुपये ही ले सकता है। बाकी 2 लाख रुपये बैंक को माफ करने पड़ते हैं। अगर मृतक के नाम कोई संपत्ति ही नहीं है, तो बैंक के पास वसूली का कोई रास्ता नहीं बचता और रकम को बैड डेब्ट या एनपीए मान लिया जाता है।

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