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अटल पेंशन योजना में समय से पहले पैसा निकालना होगा आसान, PFRDA नियमों को करेगा आसान

PFRDA ने ग्राहकों के हित को ध्यान में रखते हुए तुरंत बैंक अकाउंट वैरिफिकेशन की सुविधा शुरू करने का प्रस्ताव दिया है

MoneyControl Newsअपडेटेड Sep 15, 2021 पर 12:11 AM
अटल पेंशन योजना में समय से पहले पैसा निकालना होगा आसान, PFRDA नियमों को करेगा आसान

Atal Pension Yojana Exit and Withdrawal Rules: पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने ग्राहकों के हित को ध्यान में रखते हुए तुरंत बैंक अकाउंट वैरिफिकेशन की सुविधा शुरू करने का प्रस्ताव दिया है। बैंक अकाउंट वैरिफिकेशन जल्द होने से अटल पेंशन योजना से एक्जिट जल्द कर पाएंगे और ब्याज भी जल्द प्रोसेस हो पाएगा।

अटल पेंशन योजना (APY) भारत सरकार की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजनाओं मे से एक है। इसे PFRDA द्वारा बैंकों और डाक विभाग के माध्यम से चलाया जाता है। यह योजना 60 वर्ष की आयु तक पहुंचने के बाद लाभार्थी भारतीय नागरिकों को गारंटीड पेंशन लाभ देता है।

नियामक ने APY ग्राहकों के बैंक खाते में निकासी राशि के समय पर हस्तांतरण की सुविधा के लिए दिशानिर्देश भी जारी किए हैं।

1. यदि ऑनबोर्डिंग और एग्जिट के समय सेविंग अकाउंट की जानकारी एक होगी।

APY सर्विस प्रोवाइडर को एक्टिव सेविंग अकाउंट के बारे में बताना होगा और एक्जिट फाइल में बैंक अकाउंट की डिटेल्स रिवाइज करनी होगी। ये 15 सितंबर 2021 से अनिवार्य होगा। इससे खाते को जल्द से जल्द वैलिड करने में मदद मिलेगी।

2. यदि ऑन-बोर्डिंग और एग्जिट के समय बचत बैंक खाते की जानकारी समान नहीं है 

APY योजना लेने वाले बताया है कि APY बंद होने पर पैसा एक ही खाते में ट्रांसफर किया जाता है। APY बंद होने पर यदि बैंक खाता अगल है तो बैंक में इस बारे में जानकारी पहले से देनी होगी।

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